जयराम रमेश की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट चुनाव नियमों में संशोधन की जांच करेगा

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से जवाब मांगा। याचिका में 1961 के चुनाव नियमों में हाल ही में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है, जिसमें मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज तक सार्वजनिक पहुंच पर प्रतिबंध शामिल हैं।

कार्यवाही के दौरान, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं, जिन्होंने रमेश का प्रतिनिधित्व किया था। अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए और 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सुनवाई निर्धारित की।

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सिंघवी ने संशोधनों की आलोचना करते हुए कहा कि पारदर्शिता को अवरुद्ध करने के लिए इसे सूक्ष्म रूप से लागू किया जा रहा है, उन्होंने तर्क दिया कि सीसीटीवी फुटेज व्यक्तिगत वोटों को प्रकट नहीं करता है, लेकिन यह चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यवाही में देरी से बचने के लिए अगली सुनवाई से पहले ईसीआई और सरकार से तत्काल प्रतिक्रिया देने पर जोर दिया।

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दिसंबर में दायर अपनी रिट याचिका में रमेश ने चिंता व्यक्त की कि ये संशोधन चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर कर सकते हैं। रमेश ने न्यायिक हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, “चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा।”

विचाराधीन संशोधन ईसीआई की सिफारिशों के आधार पर किए गए थे और केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा निष्पादित किए गए थे। विशेष रूप से, 1961 के चुनाव संचालन नियमों के नियम 93(2)(ए) को सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्ट सहित कुछ प्रकार के चुनावी दस्तावेजों तक सार्वजनिक पहुंच को सीमित करने के लिए संशोधित किया गया था, जाहिर तौर पर उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए।

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रमेश की चुनौती चुनावी सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच संतुलन के बारे में एक व्यापक बहस को रेखांकित करती है, जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ईसीआई को सार्वजनिक परामर्श के बिना एकतरफा ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करने चाहिए।

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