सोशल मीडिया पर कानूनी पेशेवरों द्वारा किए जा रहे अमर्यादित व्यवहार पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के एक वकील के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। अदालत ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके द्वारा की गई ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणियों के बाद उनका वकालत का लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने रोहिणी जिला अदालत में प्रैक्टिस करने वाले वकील विभास कुमार झा के एक फेसबुक पोस्ट पर संज्ञान लिया। बताया गया है कि अब हटा दिए गए इस पोस्ट में महिलाओं और अनुसूचित जाति के सदस्यों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं।
विवाद की मुख्य वजह विभास झा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक आदेश की सार्वजनिक आलोचना थी, जिसके तहत देश भर के राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशनों में महिला अधिवक्ताओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। आरक्षण को निशाना बनाने के साथ-साथ, पोस्ट में कथित तौर पर विशिष्ट समुदायों और सर्वोच्च अदालत के अधिकार के खिलाफ भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने सीधे वकील को संबोधित करते हुए जवाब मांगा कि उन्हें वकालत करने से क्यों न रोक दिया जाए।
चीफ जस्टिस ने पूछा, “आपका बार लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए और आपको वकील के रूप में प्रैक्टिस करने से क्यों न रोका जाए?”
बेंच ने स्पष्ट किया कि वह अवमानना प्रक्रिया के दौरान वकील से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करती है। अदालत ने झा को निर्देश दिया कि वे अपनी साख की पुष्टि के लिए अगली सुनवाई में अपनी कानून की मूल डिग्री रिकॉर्ड पर पेश करें।
बेंच ने यह भी चेतावनी दी कि यदि वकील अदालत के निर्देशों का पालन करने या पेश होने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, “यदि वकील सहयोग नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाए।”
यह मामला सोशल मीडिया पर अदालत के अधिकारियों के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट की बढ़ती निगरानी को रेखांकित करता है, विशेष रूप से तब जब ऐसा आचरण कानूनी बिरादरी के भीतर लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने वाली न्यायिक नीतियों को कमजोर करता हो।

