मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश; कांग्रेस उम्मीदवार अब अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के एक संभावित उम्मीदवार मुताब शेख को कोलकाता में नवनिर्मित अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) के पास जाने का निर्देश दिया है। यह मामला ‘विशेष गहन संशोधन’ (SIR) अभ्यास के बाद ‘एडजुडिकेशन डिलीशन लिस्ट’ में नाम शामिल होने के कारण मतदाता सूची से शेख का नाम हटाए जाने से जुड़ा है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि अब ये विशेष न्यायाधिकरण कार्यात्मक (functional) हो गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय (alternative remedy) का उपयोग करना चाहिए।

पीठ ने संज्ञान लिया कि हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले अपीलीय न्यायाधिकरणों ने गुरुवार से ही काम करना शुरू कर दिया है। यह कदम मुख्य SIR मामले में कोर्ट द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

मामले की गंभीरता और शेख द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की योजना को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण के पीठासीन न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे 6 अप्रैल की दोपहर तक इस अपील पर विचार कर निर्णय लें। गौरतलब है कि 6 अप्रैल को ही मुख्य SIR मामले की अगली सुनवाई होनी है।

READ ALSO  विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या: राष्ट्रीय पुरुष आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुनवाई के दौरान जस्टिस जोयमाल्य बागची ने याचिकाकर्ता की पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया। जस्टिस बागची ने इस बात पर जोर दिया कि शेख के पास एक वैध पासपोर्ट है और उन्होंने चुनाव आयोग (EC) को इस दस्तावेज की जांच करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि डिलीशन लिस्ट में नाम आने से पहले याचिकाकर्ता एक ‘मैप्ड वोटर’ (mapped voter) थे। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के मामले का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

READ ALSO  Supreme Court Grants Anticipatory Bail to Pawan Khera in Assam Forgery Case; Reverses High Court Order

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायाधिकरण का रुख कर सकते हैं। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि चुनाव प्राधिकरण किसी भी वास्तविक शिकायत के शीघ्र समाधान में पूरा सहयोग करेगा।

मुताब शेख, जो एक स्थानीय कांग्रेस नेता हैं, ने मतदाता सूची में अपना नाम बहाल करने और चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगने हेतु शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी सांसद अतुल राय की तीसरी जमानत याचिका खारिज की
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles