शिक्षामित्र रहते हुए डीपीएड करने के दोषी को चार वर्ष का कारावास

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद ने गुरुवार को धोखाधड़ी के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना के गांव कल्हारी निवासी सत्यनारायण पुत्र राजेंद्र शिक्षामित्र है। शिक्षामित्र रहते हुए उसने डीपीडी की ट्रेनिंग की। इस दौरान उसने शिक्षा मित्र का मानदेय भी प्राप्त किया। उसके खिलाफ सुबोध पाठक ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

READ ALSO  अनुच्छेद 370: सुप्रीम कोर्ट ने 1957 के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने पर सवाल उठाया

मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद सुब्रत पाठक की अदालत में चला। एपीओ सत्य प्रकाश मिश्रा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सत्यनारायण को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 30000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Play button

एपीओ ने बताया न्यायालय ने निर्णय में लिखा है शिक्षक से ऐसे कृत्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो समाज का पथ प्रदर्शक है उसी के द्वारा जघन्य अपराध कारित किया जाना न केवल समाज विरोधी है अपितु इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत संदेश जाता है।

READ ALSO  यदि पत्रकार अपने पेशे की आड़ में असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles