साथ रहने से इनकार करने और शादी को अवैध बताने वाला पति तलाक का हकदार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो जीवनसाथी दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के फैसले के बाद साथ रहने से इनकार करता है और साथ ही विवाह की वैधता को ही चुनौती देता है, वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक का हकदार नहीं है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की डिविजन बेंच ने निर्णय दिया कि ऐसा आचरण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23(1)(a) के तहत “अपनी ही गलती का फायदा उठाना” माना जाएगा। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी, जिसमें पति को तलाक देने से इनकार कर दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

दंपति का विवाह 20 फरवरी 2008 को दिल्ली के यमुना बाजार स्थित आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। दोनों का कोई बच्चा नहीं है। वैवाहिक विवाद के बाद पत्नी ने 10 जून 2008 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज कराई।

उसी वर्ष पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर की। 17 सितंबर 2013 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पत्नी की याचिका स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में डिक्री पारित की।

इसके बाद भी दो वर्षों से अधिक समय तक दोनों के बीच सहवास पुनर्स्थापित नहीं हो सका। इसके चलते पति ने 22 अप्रैल 2016 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1A) और धारा 13(1)(ib) के तहत विवाह के विघटन (तलाक) की याचिका दायर की। फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने 2 मई 2018 को तलाक याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि पति अपनी ही गलतियों का अनुचित लाभ उठा रहा है। इस फैसले को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

पक्षों की दलीलें

पति के वकील ने तर्क दिया कि दोनों के बीच कोई वैध विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि विवाह समारोह के दौरान पति नशीले पदार्थ के प्रभाव में था, जिससे विवाह शून्यकरणीय हो गया था। यह भी दलील दी गई कि पत्नी 17 सितंबर 2013 से बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है और धारा 9 की डिक्री प्राप्त करने के बावजूद उसने साथ रहने का कोई प्रयास नहीं किया। वकील ने कहा कि धारा 13(1A) के तहत यदि धारा 9 की डिक्री के बाद एक वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास नहीं होता है, तो कोई भी पक्ष तलाक की याचिका दायर कर सकता है। इसके अलावा, पति नियमित रूप से 10,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण दे रहा है, इसलिए उस पर धारा 23(1)(a) के तहत किसी गलती का आरोप नहीं लगाया जा सकता। पति की ओर से सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का भी हवाला दिया गया।

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दूसरी ओर, पत्नी के वकील ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि पत्नी हमेशा पति के साथ रहने के लिए तैयार थी और पति ने बिना किसी पर्याप्त कारण के उसका परित्याग किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि पत्नी ने धारा 9 की डिक्री के निष्पादन के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह इसे आगे नहीं बढ़ा सकी और उसे याचिका वापस लेनी पड़ी। पत्नी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।

अदालत का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने सबसे पहले पति के इस तर्क पर विचार किया कि विवाह के समय वह नशीले पदार्थ के प्रभाव में था। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे आरोप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन नहीं करते जिससे विवाह स्वतः शून्य हो जाए। यह मामला अधिक से अधिक धारा 12(1)(c) के तहत शून्यकरणीय विवाह का बनता है, जिसके लिए धोखाधड़ी का पता चलने के एक वर्ष के भीतर विवाह रद्द करने की याचिका दायर करनी होती है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने माना कि विवाह की वैधता का मुद्दा धारा 9 की कार्यवाही में पहले ही तय हो चुका था और वह निर्णय अंतिम रूप ले चुका है।

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कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 13(1A) तलाक प्राप्त करने का कोई निरपेक्ष या निरंकुश अधिकार प्रदान नहीं करती। धारा 13(1A) और धारा 23(1)(a) का संयुक्त अध्ययन यह दर्शाता है कि अदालत को यह संतुष्ट होना होगा कि याचिकाकर्ता अपनी ही गलती का लाभ तो नहीं उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ‘हीराचंद श्रीनिवास मणगांवकर बनाम सुनंदा’ मामले का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने रेखांकित किया:

“उप-धारा (1-A) का उद्देश्य केवल तलाक के लिए आवेदन करने के अधिकार का विस्तार करना था, न कि इसे अनिवार्य बनाना कि धारा 13(1-A) के तहत दायर याचिका को केवल इस प्रमाण पर स्वीकार कर लिया जाए कि निर्धारित अवधि तक सहवास या पुनर्स्थापना नहीं हुई थी। धारा 23 की भाषा से स्पष्ट है कि यह अधिनियम के तहत हर कार्यवाही को नियंत्रित करती है और अदालत का यह कर्तव्य है कि वह मांगी गई राहत तभी दे जब उप-धारा में वर्णित शर्तें पूरी होती हों, अन्यथा नहीं।”

अदालत ने साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पाया कि पति ने क्रॉस-एग्जामिनेशन (जिरह) में स्वीकार किया था कि धारा 9 की डिक्री के बाद उसने अपनी पत्नी को वापस लाने या सुलह करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत, पत्नी ने अपने बयान में कहा कि उसने सुलह के लिए फोन किए थे, जिनका पति ने कोई जवाब नहीं दिया। पत्नी ने अपने साक्ष्य में कहा था:

“मैं बयान करती हूं कि शपथकर्ता अब भी याचिकाकर्ता/पति के साथ बिना किसी शर्त के किसी भी स्थान पर रहने के लिए तैयार है, जहां वह उसे रखना और बनाए रखना चाहता है।”

अदालत ने यह भी नोट किया कि पत्नी द्वारा दायर निष्पादन कार्यवाही के दौरान पति ने उसके साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद निष्पादक अदालत को कुर्की के वारंट जारी करने पड़े थे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ‘टी. श्रीनिवासन बनाम टी. वरलक्ष्मी’ का संदर्भ देते हुए हाईकोर्ट ने माना:

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“पति के ये कृत्य सकारात्मक गलतियां थे जो ‘दुराचार’ की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23(1)(a) के उद्देश्यों के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए, उसे उक्त अधिनियम की धारा 13(1-A) के तहत राहत देने से सही इनकार किया गया था।”

हाईकोर्ट ने पति द्वारा दिए गए अन्य न्यायिक दृष्टांतों के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में पति एक तरफ विवाह की वैधता को नकार रहा है और दूसरी तरफ उसी विवाह के विघटन की मांग कर रहा है। अदालत ने कहा कि कोई भी पक्ष एक साथ ‘हाँ’ और ‘ना’ (approbate and reprobate) नहीं कर सकता।

भरण-पोषण के मुद्दे पर अदालत ने स्पष्ट किया कि 10,000 रुपये प्रति माह का भरण-पोषण देना एक वैधानिक दायित्व है और केवल अदालत के आदेशों का पालन करने से कोई पक्ष तलाक की डिक्री पाने का हकदार नहीं हो जाता। अंत में, विवाह के अपूरणीय टूटने के तर्क पर हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत वैधानिक अनुपालन के स्थान पर भावनाओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि कानून के तहत विवाह का अपूरणीय टूटना स्वतः तलाक का आधार नहीं है।

निर्णय

फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता, अनौचित्य या त्रुटि न पाते हुए हाईकोर्ट ने माना कि पति का आचरण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23(1)(a) के तहत आता है। परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने पति की अपील और सभी लंबित आवेदनों को खारिज कर दिया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: यश खन्ना बनाम भावना

वाद संख्या: मैट. ऐप. (एफ.सी.) 252/2018

पीठ: जस्टिस विवेक चौधरी, जस्टिस रेनू भटनागर

निर्णय की तिथि: 18 अगस्त 2026

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