केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, जीएसटी ट्रिब्यूनल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की दलीलों पर ध्यान दिया कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जीएसटी न्यायाधिकरणों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

शीर्ष अदालत ने 6 अगस्त, 2021 को वकील-कार्यकर्ता अमित साहनी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) मामले पर केंद्र और माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद को नोटिस जारी किया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की और न्यायाधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

Also Read

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक भूषण बने NCLAT में अध्यक्ष

पीठ ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या न्यायाधिकरण क्रियाशील हो गए हैं।

देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी ने कहा कि प्रक्रिया जारी है.

पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया और याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर सिंह को आश्वासन दिया कि यदि न्यायाधिकरणों को क्रियाशील नहीं बनाया गया तो वह वापस आ सकते हैं।

READ ALSO  हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बिना FIR रद्द करना 'पूरी तरह अनुचित': सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles