इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक हत्या के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) को परिवाद (कंप्लेंट) केस में बदलने की प्रक्रिया को यांत्रिक तरीके से (मैकेनिकल रूप से) नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस अनिल कुमार-X ने इस बात पर जोर दिया कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में मजिस्ट्रेट को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और केवल मूकदर्शक बने रहने के बजाय गवाहों की विश्वसनीयता का सक्रिय रूप से मूल्यांकन करना चाहिए।
मामले का घटनाक्रम
यह मामला 3 नवंबर, 2013 को राहुल नामक व्यक्ति की मौत से जुड़ा है। गांव के एक चौकीदार ने शुरू में पुलिस को सूचना दी थी कि नशे में धुत राहुल गलती से छत से गिर गया था और गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि, उसी दिन राहुल के भाई ने एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दो लोगों, लाला और महेश, ने राहुल को अपने घर पर शराब पिलाई, उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी।
पुलिस जांच के बाद एक अंतिम रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इस नतीजे से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने एक विरोध याचिका (प्रोटेस्ट पिटीशन) दायर की, जिसे मजिस्ट्रेट ने परिवाद केस के रूप में स्वीकार कर लिया। सात गवाहों के बयानों के आधार पर, बुलंदशहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया। बाद में एक निगरानी अदालत (रिविजनल कोर्ट) ने भी इस समन आदेश को बरकरार रखा।
दोनों पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ताओं (आरोपियों) के वकील ने दलील दी कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुलिस जांच में मौत का सही कारण दुर्घटनावश गिरना पाया गया था। उन्होंने बताया कि परिवाद कार्यवाही के दौरान जिन सात गवाहों से पूछताछ की गई, उनमें से कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि परिवाद के स्तर पर एक पूरी तरह से नया मकसद (मोटिव) पेश किया गया—कि आरोपियों ने राहुल को 35,000 रुपये लूटने के लिए मारा—जो मूल एफआईआर में बिल्कुल भी नहीं था।
इसके विपरीत, राज्य और निजी प्रतिवादी ने तर्क दिया कि समन जारी करने के स्तर पर अदालत को केवल यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। उन्होंने गवाहों के बयानों पर भरोसा जताया जिसमें दावा किया गया था कि राहुल को अंतिम बार आरोपियों के साथ देखा गया था और उसके पास 35,000 रुपये थे, जो बाद में गायब हो गए। इसे एक मजबूत आपत्तिजनक परिस्थिति माना गया।
कोर्ट का विश्लेषण
रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर, हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की कहानी में कई बड़ी कमियां पाईं। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कड़ी के गायब होने पर गौर किया: मृतक का शव एक तीसरे व्यक्ति के घर के सामने मिला था, एक ऐसा तथ्य जिसे जांच या परिवाद की कार्यवाही के दौरान कभी स्पष्ट नहीं किया गया।
कोर्ट ने लूट के मकसद और गायब हुए 35,000 रुपये के दावे को बहुत देर से पेश किए जाने पर भी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने बताया कि ये दावे एफआईआर और विरोध याचिका दोनों में नहीं थे। कोर्ट ने टिप्पणी की, “विरोध याचिका से छोड़े गए महत्वपूर्ण तथ्यों को सामान्यतः बाद में मौखिक बयानों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।”
इसके अलावा, कोर्ट ने गवाहों की गवाही में गंभीर विरोधाभासों को भी उजागर किया। कोर्ट ने विशेष रूप से एक ऐसे गवाह की ओर इशारा किया, जिसने मारपीट देखने का दावा किया था लेकिन डर के मारे वहां से भाग गया था, फिर भी बाद में उसने दावा किया कि आरोपियों ने स्वेच्छा से उसके सामने कबूल किया था कि उनका राहुल को मारने का कोई इरादा नहीं था।
मजिस्ट्रेट के महत्वपूर्ण कर्तव्यों का विवरण देते हुए, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, “प्रत्येक आपराधिक कार्यवाही का प्राथमिक उद्देश्य सत्य की खोज है।” कोर्ट ने आगे कहा, “अंतिम रिपोर्ट को परिवाद केस में बदलना कभी भी एक कोरी औपचारिकता नहीं बननी चाहिए।”
जस्टिस अनिल कुमार-X ने इस बात पर जोर दिया कि गंभीर अपराधों में, जिनमें गहन वैज्ञानिक और फोरेंसिक जांच की आवश्यकता होती है, वहां केवल एक परिवाद जांच पूरी आपराधिक जांच का विकल्प नहीं हो सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेटों को यंत्रवत् रूप से बयान दर्ज करने के बजाय गवाहों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और उनकी विश्वसनीयता को परखना चाहिए।
फैसला
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि मजिस्ट्रेट सामग्री की ठीक से जांच करने और विसंगतियों पर एक सार्थक जांच करने में विफल रहे, हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने बुलंदशहर सीजेएम के 2024 के समन आदेश और उसके बाद के निगरानी अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और इसे स्पष्ट रूप से न्यायिक विवेक (ज्यूडिशियल माइंड) का इस्तेमाल न करना माना।
मामले का विवरण
मामले का शीर्षक: लाला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
वाद संख्या: अनुच्छेद 227 के तहत मामले संख्या 680 वर्ष 2025
पीठ: जस्टिस अनिल कुमार-X
निर्णय की तिथि: 3 जून, 2026

