नए सेवा नियम लागू होने पर पुराने कार्यकारी निर्देशों के तहत पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब नए वैधानिक सेवा नियम लागू हो जाते हैं, तो किसी कर्मचारी के पास पुराने कार्यकारी निर्देशों (Executive Instructions) के तहत पदोन्नति पाने का कोई निहित अधिकार या वैध प्रत्याशा (Legitimate Expectation) नहीं होती है। उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह अनिवार्य नहीं है कि रिक्तियों को हमेशा उसी नियम के तहत भरा जाए जो उनके उत्पन्न होने के समय लागू थे। कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि वास्तविक विचार (Consideration) के समय जो “नियम लागू” (Rule in force) होता है, उसी के आधार पर पदोन्नति और चयन की प्रक्रिया संचालित होनी चाहिए।

जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट के सिंगल जज और डिविजन बेंच दोनों के आदेशों को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1981 के कार्यकारी निर्देशों के तहत दो कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद ओडिशा सरकार के परिवहन विभाग से संबंधित है। 17 नवंबर, 1981 को वाणिज्य और परिवहन (परिवहन) विभाग ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) के चार पदों पर भर्ती के लिए कार्यकारी निर्देश संख्या 17315 जारी किए थे। इस राजपत्रित पद का सृजन मोटर वाहन कर और यात्री कर के मूल्यांकन व संग्रह के लिए किया गया था, जिसमें परिवहन आयुक्त को नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया था। इन निर्देशों के तहत, पांच साल की सेवा पूरी करने वाले ग्रेड-I सहायक (वरिष्ठ सहायक) योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति के पात्र थे, जब तक कि औपचारिक कैडर नियम तैयार नहीं हो जाते।

इस मामले के उत्तरदाता, श्रीपति रंजन दाश और आदित्य भंजन साहू, 16 मार्च, 2013 को कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) के रूप में नियुक्त हुए और 18 मार्च, 2013 को कार्यभार संभाला। 10 जून, 2016 को दोनों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया।

अप्रैल 2017 में, अंतर-राज्यीय वाहनों के सुगम आवागमन के लिए राज्य के सभी बॉर्डर चेक गेट समाप्त कर दिए गए, जिससे ARTO पदों के समायोजन की आवश्यकता हुई। इसके बाद, 17 अक्टूबर, 2017 को ओडिशा सरकार ने कैडर का पुनर्गठन किया और ARTO, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (सामान्य) तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (सामान्य) को “ओडिशा परिवहन सेवा” का हिस्सा बना दिया। ARTO पद को ग्रुप-सी से ग्रुप-बी में अपग्रेड किया गया और नियुक्ति प्राधिकारी का अधिकार परिवहन आयुक्त से हटाकर ओडिशा सरकार को सौंप दिया गया।

24 जनवरी, 2019 को सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग ने मंत्रालयिक कैडर का पुनर्गठन किया, जिसके तहत वरिष्ठ सहायक के पद को सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के रूप में नया नाम दिया गया। दोनों उत्तरदाताओं को 16 फरवरी, 2019 को ASO के रूप में नामित किया गया।

जून 2021 में, साहू ने 1981 के कार्यकारी निर्देशों के तहत ARTO पद पर पदोन्नति के लिए सरकार को एक प्रतिवेदन सौंपा। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य सरकार से 16 रिक्त ARTO पदों को भरने के लिए DPC की बैठक बुलाने का अनुरोध किया और उल्लेख किया कि दाश, साहू और एक अन्य अधिकारी ने वरिष्ठ सहायक/ASO के रूप में पांच साल की सेवा पूरी कर ली है और वे इसके पात्र हैं।

जब राज्य सरकार ने 26 जुलाई, 2021 को DPC आयोजित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो उत्तरदाताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट द्वारा मामले को तर्कसंगत निर्णय के लिए वापस भेजे जाने के बाद, वाणिज्य और परिवहन (परिवहन) विभाग ने 10 अक्टूबर, 2021 और 12 दिसंबर, 2021 को औपचारिक आदेश जारी कर DPC बुलाने की सिफारिशों को खारिज कर दिया। सरकार ने तर्क दिया कि ARTO का पद ऐतिहासिक रूप से एक बाह्य-कैडर (Ex-cadre) और चयन पद था, और यह उत्तरदाताओं के सीधे पदोन्नति पदानुक्रम का हिस्सा नहीं था। उनके कैडर में पदोन्नति के अन्य विकल्प जैसे अनुभाग अधिकारी, स्थापना अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध थे।

दाश और साहू ने इन अस्वीकृति आदेशों को उड़ीसा हाईकोर्ट के सिंगल जज के समक्ष चुनौती दी। जब उनकी रिट याचिकाएं लंबित थीं, तब राज्य सरकार ने 5 जनवरी, 2022 को संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत “ओडिशा परिवहन सेवा (भर्ती पद्धति और सेवा शर्तें) नियम, 2021” (2021 नियम) लागू कर दिए। इन नियमों के अनुसार, ओडिशा परिवहन सेवा में ग्रुप-बी के पदों (जिसमें ARTO पद शामिल है) को केवल ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा के माध्यम से ही भरा जा सकता है।

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24 फरवरी, 2023 और 28 फरवरी, 2023 को सिंगल जज ने उत्तरदाताओं की रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और सरकार के अस्वीकृति आदेशों को रद्द करते हुए परिवहन आयुक्त को 1981 के कार्यकारी निर्देशों के तहत पदोन्नति पर विचार करने के लिए तुरंत DPC बुलाने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ राज्य सरकार की अपीलों को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 7 नवंबर, 2025 को खारिज कर दिया। डिविजन बेंच ने माना कि लंबित DPC प्रक्रिया 2021 के नए नियमों के ‘बचत खंड’ (Savings Clause) के कारण निरसन से सुरक्षित थी।

इसके बाद, ओडिशा राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता (ओडिशा राज्य) की दलीलें:

  • राज्य सरकार का मुख्य तर्क था कि हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त को DPC बुलाने का निर्देश देकर भूल की है। 17 अक्टूबर, 2017 को कैडर पुनर्गठन के बाद, ओडिशा सरकार ही एकमात्र नियुक्ति प्राधिकारी बन गई थी, और परिवहन आयुक्त के पास DPC आयोजित करने का कोई अधिकार नहीं था।
  • 1981 के कार्यकारी निर्देश केवल अस्थायी व्यवस्था थे और अनुच्छेद 309 के तहत बने वैधानिक 2021 नियमों के लागू होने के बाद वे स्वतः समाप्त हो गए।
  • 2021 के नियमों के तहत ARTO पद को केवल OPSC द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरा जाना अनिवार्य है, और इसमें चयन के जरिए पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है।
  • रिक्तियों की केवल उपस्थिति से उत्तरदाताओं को पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं मिल जाता। कर्मचारी केवल उस समय लागू नियमों के तहत विचार किए जाने का हकदार होता है जब सक्षम प्राधिकारी वास्तव में प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लेता है।
  • हाईकोर्ट का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ के ऐतिहासिक फैसले स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम राज कुमार (2023) 3 SCC 773 के बिल्कुल विपरीत है।

उत्तरदाताओं (श्रीपति रंजन दाश और आदित्य भंजन साहू) की दलीलें:

  • उत्तरदाताओं की ओर से तर्क दिया गया कि उनके दावों पर विचार और अस्वीकृति अक्टूबर और दिसंबर 2021 में की गई थी, जो कि 5 जनवरी, 2022 को 2021 नियमों के लागू होने से पहले की बात है।
  • जब तक 2021 के नियम लागू नहीं हुए थे, तब तक 1981 के कार्यकारी निर्देश पूरी तरह से प्रभावी थे और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत वैधानिक शक्ति प्राप्त थी, जैसा कि डॉ. शर्मद बनाम केरल राज्य 2025 SCC OnLine SC 71 में स्पष्ट किया गया है।
  • वरिष्ठ सहायक से सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के रूप में उनके पदनाम में बदलाव केवल नाममात्र का था और इससे उनकी भूमिकाओं, कार्यों या पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
  • शशांक शेखर दाश बनाम भारत संघ व अन्य (1991) 3 SCC 47 के सिद्धांत के तहत, सरकार द्वारा रिक्तियों को न भरने का निर्णय केवल उचित और तर्कसंगत कारणों पर आधारित होना चाहिए।
  • राज कुमार (supra) का फैसला इस मामले पर लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि यह निर्णय उनके दावों के खारिज होने के बाद आया था और इसे केवल भविष्य के मामलों पर ही लागू किया जाना चाहिए।
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कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति के अधिकारों, कैडर के पुनर्गठन और वैधानिक नियमों द्वारा कार्यकारी निर्देशों के निरसन से जुड़े कानूनी ढांचे का गहन विश्लेषण किया।

1. हाईकोर्ट द्वारा राज कुमार नजीर की अनदेखी पर टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट की डिविजन बेंच द्वारा राज कुमार मामले की नजीर को सरसरी तौर पर खारिज करने पर गहरी आपत्ति जताई। जस्टिस दीपांकर दत्त ने टिप्पणी की:

“हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि राज कुमार (supra) मामले में प्रतिपादित कानून के केवल अवलोकन मात्र से ही यह पूरा विवाद सुलझ गया होता, विशेषकर तब जब राज्य की ओर से दलीलों में इस फैसले के अंश को स्पष्ट रूप से उद्धृत किया गया था। राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत की गई इस नजीर को, जिसका सीधे इस मुद्दे से संबंध था, उचित न्यायिक विचार मिलना चाहिए था। विश्लेषण में शामिल किए बिना केवल संदर्भ मात्र देना कारणों को दर्ज करने के कर्तव्य का पर्याप्त अनुपालन नहीं माना जा सकता।”

2. वाई.वी. रंगाभ मामले को पलटना और पदोन्नति के अधिकार की सीमा

कोर्ट ने दोहराया कि किसी भी कर्मचारी को पदोन्नत होने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हरियाणा एसईबी बनाम गुलशन लाल (2009) 12 SCC 231 का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा:

“इस अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी के पास पदोन्नत होने का कोई निहित अधिकार या वैध प्रत्याशा नहीं होती है… एक कर्मचारी कानूनी रूप से केवल अपनी उम्मीदवारी पर विचार किए जाने के अधिकार का दावा कर सकता है। हालांकि, यदि नियोक्ता होने के नाते सरकार अपने विवेक से रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से न भरने का निर्णय लेती है, विशेषकर जब कैडर में बदलाव और पदों का पुनर्गठन किया गया हो, तो उसे नियुक्तियां करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।”

कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि स्टेट ऑफ एच.पी. बनाम राज कुमार (supra) के फैसले ने वाई.वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव (1983) 3 SCC 284 के चार दशक पुराने सिद्धांत को स्पष्ट रूप से पलट दिया है, जिसमें पहले यह कहा गया था कि रिक्तियों को उन्हीं नियमों के तहत भरा जाना चाहिए जो उनके उत्पन्न होने के समय लागू थे। कोर्ट ने राज कुमार मामले के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उद्धृत किया:

“82.1. ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से उसी कानून के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उनके उत्पन्न होने की तिथि पर मौजूद था, रंगैया मामले को उसमें शामिल नियमों के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए।”

“82.2. अब यह स्थापित कानून है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियमों के आलोक में विचार किए जाने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि विचार किए जाने की तिथि पर ‘लागू नियम’ ही प्रभावी होगा। पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार पात्र उम्मीदवारों के विचार की तिथि पर ही उत्पन्न होता है।”

“85.1. वाई.वी. रंगैया में यह कथन कि, ‘संशोधित नियमों से पहले उत्पन्न हुई रिक्तियां पुराने नियमों द्वारा शासित होंगी न कि संशोधित नियमों द्वारा’, संविधान के भाग XIV के तहत संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं को नियंत्रित करने वाले कानून का सही प्रतिपादन नहीं करता है। इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।”

खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि हाईकोर्ट के आदेश वाई.वी. रंगैया के तर्क पर आधारित थे, इसलिए वे कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं हैं।

3. कार्यकारी निर्देश बनाम अनुच्छेद 309 के तहत बने नियम

पीठ ने रेखांकित किया कि 1981 के कार्यकारी निर्देश स्पष्ट रूप से एक अस्थायी व्यवस्था थे। इन निर्देशों के पैरा 4 की शुरुआत ही इस वाक्य से हुई थी: “सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए कैडर नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक, चयन निम्नलिखित समिति के माध्यम से…”। यह अस्थायी व्यवस्था तब समाप्त हो गई जब संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत 2021 के नियम लागू हो गए।

भारत संघ बनाम सोमसुंदरम विश्वनाथ (1989) 1 SCC 175 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा:

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“यदि कार्यकारी निर्देशों और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बने नियमों के बीच कोई टकराव होता है, तो अनुच्छेद 309 के तहत बने नियम ही प्रभावी होंगे…”

4. ‘अतिक्रमण’ (Supersession) और बचत खंड की व्याख्या

हाईकोर्ट की डिविजन बेंच का मानना था कि चूंकि 2021 के नियमों ने पिछले निर्देशों को इस शर्त के साथ निरस्त किया था कि “इस तरह के निरसन से पहले किए गए या छोड़े गए कार्यों को छोड़कर”, इसलिए लंबित DPC प्रक्रिया बची रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को त्रुटिपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि “किए गए कार्य” केवल उन कार्यों को संदर्भित करते हैं जो पूरी तरह से पूरे हो चुके हों, जैसे कि पहले से ही अंतिम रूप दी जा चुकी पदोन्नतियां:

“इसके विपरीत, वर्तमान मामले में न केवल नियुक्तियां नहीं की गई थीं, बल्कि DPC का गठन तक नहीं किया गया था। ऐसे मामले में, 2021 नियमों के पास इसे निरसन से बचाने के लिए कोई ‘पूर्ण कार्य’ मौजूद नहीं था। कार्यकारी निर्देशों के तहत किया गया कोई ऐसा कार्य जो 2021 के नियमों से असंगत था, उसे बचाया जा सकता था यदि वह पूरा हो चुका होता। हालांकि, परिवहन आयुक्त का पत्र, जिसमें केवल DPC बुलाने का अनुरोध किया गया था, उसे किसी भी तरह से कार्यकारी निर्देशों के तहत पूरा किया गया कार्य नहीं माना जा सकता।”

5. पदोन्नति बनाम चयन पद (Selection Post)

सुप्रीम कोर्ट ने नियमित पदोन्नति पद और चयन पद के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट किया। एच.पी. एसईबी बनाम के.आर. गुलाटी (1998) 2 SCC 624 और संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1967 SC 1910 का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन पदों के मामले में ग्रेडेशन सूची में केवल शीर्ष पर होना पदोन्नति की गारंटी नहीं देता, क्योंकि इसमें योग्यता और नीतिगत निर्णय अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पीठ ने टिप्पणी की:

“चूंकि यह पद एक चयन पद है न कि सामान्य पदोन्नति का पद, इसलिए चयन का तरीका पूरी तरह से सरकार की नीतिगत शक्ति के अंतर्गत आता है। यदि सरकार ने चयन के तरीके को बदलना उचित समझा, तो यह पूरी तरह से उसके अधिकार और क्षमता के भीतर था। जब तक इस बदली हुई नीति को मनमाना साबित नहीं किया जाता, तब तक दाश और साहू इस पद पर कोई दावा नहीं कर सकते।”

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा राज्य द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया और उड़ीसा हाईकोर्ट के सिंगल जज और डिविजन बेंच दोनों के आदेशों को निरस्त कर दिया। उत्तरदाताओं के दावों को सुरक्षित रखने वाले सभी अंतरिम आदेशों को वापस ले लिया गया, और पक्षों को अपना-अपना अदालती खर्च स्वयं वहन करने का निर्देश दिया गया।

मामले का विवरण:

  • मामले का शीर्षक: ओडिशा राज्य व अन्य बनाम श्रीपति रंजन दाश (सिविल अपील संख्या 13122 / 2025: ओडिशा राज्य व अन्य बनाम आदित्य भंजन साहू के साथ)
  • केस संख्या: सिविल अपील संख्या 13121 / 2025 (सिविल अपील संख्या 13122 / 2025 के साथ)
  • पीठ: जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह
  • दिनांक: 18 मई, 2026

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