तमिलनाडु में दलित ईसाइयों के खिलाफ जातिगत भेदभाव के आरोपों की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में दलित ईसाइयों के खिलाफ जातिगत भेदभाव के आरोपों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की है। शुक्रवार को जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कोट्टापलायम पैरिश क्षेत्र में जारी अत्याचार और अस्पृश्यता प्रथाओं का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।

वकील फ्रैंकलिन सीजर थॉमस द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं में स्थानीय दलित ईसाई समुदाय के जे डॉस प्रकाश सहित अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने क्षेत्र में प्रमुख जाति समूहों द्वारा किए जाने वाले जातिगत भेदभाव के खिलाफ अपने दैनिक संघर्षों को प्रकाश में लाया है। याचिका में उन भेदभावपूर्ण प्रथाओं का विवरण दिया गया है जो समुदाय के ईसाई धर्म में धर्मांतरण के बावजूद अभी भी प्रचलित हैं, जो परंपरागत रूप से जातिगत विभाजन का पालन नहीं करता है।

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सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ द्वारा पिछले वर्ष 30 अप्रैल को प्रारंभिक याचिका को खारिज किए जाने के पश्चात हुआ है। हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऐसे मुद्दों को सिविल न्यायालय द्वारा अधिक उचित तरीके से संभाला जा सकता है तथा अंतिम समाधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किया जाना चाहिए। हालांकि, इस रुख से असंतुष्ट तथा अनेक अभ्यावेदनों के बावजूद स्थानीय एवं राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई न किए जाने के कारण, याचिकाकर्ताओं ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया।

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न्यायमूर्ति नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मिश्रा ने तमिलनाडु सरकार तथा चर्च प्राधिकारियों को नोटिस जारी कर 15 अप्रैल तक जवाब मांगा है। यह मामला भेदभाव की जटिल परतों को उजागर करता है जो दलित ईसाइयों को प्रभावित करना जारी रखता है, जो दलितों के रूप में तथा मुख्यतः हिंदू क्षेत्रों में धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में हाशिए पर धकेले जाने का सामना करते हैं।

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