सुप्रीम कोर्ट ने 4 मामलों की सुनवाई के लिए 5 जजों की नई संविधान पीठ का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 12 जुलाई से चार मामलों की सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की नई संविधान पीठ का गठन किया।

शीर्ष अदालत 22 मई से शुरू हुई ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद 3 जुलाई को फिर से खुलेगी।

शीर्ष अदालत ने सहायक रजिस्ट्रार (सूचीबद्धता) द्वारा जारी एक नोटिस में कहा कि सीजेआई के अलावा, संविधान पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा शामिल होंगे।

12 जुलाई को संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आने वाले चार मामलों में से पहले का शीर्षक “तेज प्रकाश और अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय” है।

उम्मीद है कि शीर्ष अदालत एक कानूनी सवाल से निपटेगी – क्या सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद राज्य उपकरण पात्रता नियमों को बदल सकते हैं।

इससे पहले, यह मामला न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक नई पीठ का गठन किया गया था।

नवगठित संविधान पीठ बाद में तीन अन्य मामलों पर भी विचार करेगी।

READ ALSO  ऐतिहासिक पल: चार महिला जस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles