गैंगस्टर संजीव जीवा कि पत्नी को गिरफ्तारी से राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी को राहत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि पायल माहेश्वरी ने जीवा के तेरहवी तक पुलिस कार्रवाई से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने, हालांकि, इनकार कर दिया।

पायल भी गैंगस्टर चार्ट पर लिस्टेड गैंगस्टर है। इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

संजीव जीवा का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया गया।

Video thumbnail

बता दें कि सात जून को जेल में बंद गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की लखनऊ कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 8 जून को संजीव जीवा का अंतिम संस्कार किया गया। संजीव की पत्नी पायल ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पायल ने मांग की थी कि जब वह अंतिम संस्कार में शामिल हुईं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। पायल ने यह भी अनुरोध किया था कि जीवा को उसके तेरहवीं तक हिरासत से रिहा कर दिया जाए। अदालत ने, हालांकि, इनकार कर दिया।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में एनएससीएन-आईएम नेता अलेमला जमीर को जमानत देने से इनकार कर दिया

शुक्रवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जबकि जीवा का अंतिम संस्कार गुरुवार 8 जून को किया गया। जीवा की पत्नी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई क्योंकि उसे गिरफ्तारी से सुरक्षा नहीं दी गई थी और गैंगस्टर का अंतिम संस्कार उसके बेटे के सामने किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, राज्य सरकार ने पायल माहेश्वरी को आश्वासन दिया कि अंतिम संस्कार के दौरान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, पायल अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुईं।

READ ALSO  आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगा
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles