संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती- सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपियों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा ने कहा कि दोषसिद्धि केवल अपीलकर्ता द्वारा गवाहों के समक्ष किए गए कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर आधारित नहीं हो सकती है। इस मामले में, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 और 201

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