हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि धारा 20 कर्नाटक स्लम क्षेत्र (सुधार और निकासी) अधिनियम (अधिनियम) 1973 असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ के अनुसार उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे का विश्लेषण किए
