आपसी सहमति से तलाक के लिए एक वर्ष का अलगाव अनिवार्य; वैवाहिक संबंधों की स्वीकारोक्ति के बाद पटना हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

पटना हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(B) के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के लिए एक वर्ष की अलगाव अवधि की अनिवार्य प्रकृति पर बल दिया है। जस्टिस नानी तागिया और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एक संयुक्त तलाक याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पति ने वैधानिक अलगाव अवधि के भीतर वैवाहिक संबंध बनाने की बात स्वीकार की थी। हालांकि, अपील के दौरान दाखिल एक नए समझौते को देखते हुए, हाईकोर्ट ने पक्षों को नए सिरे से फैमिली कोर्ट जाने की छूट दी है।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता (पत्नी) और प्रतिवादी (पति) का विवाह 28 अप्रैल, 2021 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। 19 मार्च, 2022 को उनकी एक बेटी हुई। विवाह के बाद, दोनों पक्षों के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गई, जिसके कारण वे मार्च 2022 से अलग रहने लगे।

11 मई, 2023 को, दंपति ने शिवहर के फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए धारा 13(B) के तहत एक संयुक्त याचिका दायर की। समझौते के तहत, पति पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में ₹20 लाख और बेटी के रखरखाव के लिए ₹2 लाख देने पर सहमत हुआ था। हालांकि, 6 जून, 2023 को प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, शिवहर ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज करने का मुख्य आधार यह था कि ‘फर्स्ट मोशन’ (प्रथम प्रस्ताव) के दौरान पति ने गवाही दी कि उसने 15 मार्च, 2023 को अपनी पत्नी के साथ “वैवाहिक संबंध” (conjugal relation) स्थापित किए थे—जो कि तलाक याचिका दायर करने से दो महीने से भी कम समय पहले की बात थी।

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने केवल पति के मौखिक बयान के आधार पर मामला खारिज करके गलती की है। यह तर्क दिया गया कि अदालत ने अपीलकर्ता का बयान दर्ज नहीं किया और संयुक्त याचिका तथा हलफनामों में दिए गए उन तथ्यों की अनदेखी की, जिनमें कहा गया था कि पक्ष एक वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। वकील ने यह भी सुझाव दिया कि पति का मौखिक बयान जल्दबाजी में दिया गया था और इसे लिखित घोषणाओं से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था।

धारा 13(B) पर हाईकोर्ट का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(B) का विश्लेषण किया, जो यह निर्धारित करती है कि तलाक की याचिका इस आधार पर पेश की जा सकती है कि पक्ष “एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग रह रहे हैं।”

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अदालत ने टिप्पणी की:

“‘अलग रहने’ का अर्थ शारीरिक निवास की परवाह किए बिना, पति-पत्नी के रूप में न रहना है। पक्ष एक ही छत के नीचे रहते हुए भी कानूनी रूप से अलग हो सकते हैं, या अलग-अलग स्थानों पर रहते हुए भी वैवाहिक संबंध जारी रख सकते हैं। अनिवार्य आवश्यकता यह है कि याचिका से ठीक पहले एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए वैवाहिक दायित्वों का पूर्ण विराम हो और साथ रहने की कोई मंशा न हो।”

तथ्यों को लागू करते हुए, हाईकोर्ट ने पाया कि पति ने 15 मार्च, 2023 को वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने की बात स्वीकार की थी। चूंकि याचिका 11 मई, 2023 को दायर की गई थी, इसलिए “याचिका की प्रस्तुति से ठीक पहले” निरंतर एक वर्ष के अलगाव की वैधानिक आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी। अदालत ने पाया कि याचिका के तथ्य पति की गवाही से “बिल्कुल अलग” थे।

फैसला और निर्देश

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि फैमिली कोर्ट का तर्क “न्यायोचित और कानूनी” था और शुरुआत में इस अपील को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने 17 फरवरी, 2026 को अपील के लंबित रहने के दौरान पक्षों द्वारा दायर एक संयुक्त समझौता याचिका पर संज्ञान लिया।

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समाधान की दिशा में अदालत ने निर्देश दिया:

  1. दोनों पक्ष चार सप्ताह के भीतर शिवहर के फैमिली कोर्ट के समक्ष धारा 13(B) के तहत एक नई याचिका दायर करें।
  2. फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार इस नई याचिका पर सुनवाई करे और निर्णय ले।
  3. निचली अदालत को 6 जून, 2023 के पिछले फैसले से प्रभावित हुए बिना इस मामले का फैसला करना होगा।
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अदालत ने फैसला सुनाने से पहले अपील दायर करने में हुई 410 दिनों की देरी को भी माफ कर दिया।

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