बिल्डिंग की लिफ्ट में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को 6 महीने की सश्रम कारावास की सजा

महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने 29 वर्षीय एक व्यक्ति को उसकी इमारत की लिफ्ट में एक किशोरी लड़की से छेड़छाड़ करने का दोषी ठहराया और उसे छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

यह घटना अगस्त 2018 में हुई जब 13 साल की लड़की इमारत की छठी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट तक पहुंचने के लिए लिफ्ट में दाखिल हुई।

READ ALSO  ताजी हवा जीवित रहने के लिए जीवनरेखा है लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाई कोर्ट
VIP Membership

विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश वी वी विरकर ने सोमवार को आरोपी संजय उर्फ ​​शंकर केसर सिंह को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

जुर्माना अदा न करने पर सिंह को 50 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

न्यायाधीश ने पीड़िता को 3,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने कहा कि लड़की और सिंह ठाणे जिले के कलवा टाउनशिप में एक ही इलाके के निवासी हैं।

READ ALSO  राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर उचित प्रशिक्षण दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण के आरोपी को बरी किया

मुकदमे के दौरान लड़की सहित अभियोजन पक्ष के कुल 11 गवाहों से पूछताछ की गई।

Related Articles

Latest Articles