राज्य या पीड़ित की अपील के बिना आरोपी की याचिका पर हाईकोर्ट सजा नहीं बढ़ा सकता, न ही दो उम्रकैद की सजाएं एक के बाद एक चल सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता की ओर से सजा बढ़ाने की मांग को लेकर कोई अपील या रिवीजन याचिका दायर न की गई हो, तो अपीलीय अदालत आरोपी द्वारा दायर अपील पर उसकी सजा को नहीं बढ़ा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 31 के तहत आजीवन कारावास की सजा को किसी अन्य उम्रकैद या निश्चित अवधि की सजा के साथ एक के बाद एक (consecutive) चलाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की सजा को पुन: साधारण उम्रकैद में बदल दिया और निर्देश दिया कि उस पर लगाई गई सभी सजाएं एक के बाद एक चलने के बजाय एक साथ (concurrently) चलेंगी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 8 नवंबर 2007 को हुए एक भयावह ट्रिपल मर्डर और डकैती के हादसे से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, डॉ. ए. मालिक मोहम्मद का पूर्व ड्राइवर अंबरसु (पहला आरोपी) और उसका दोस्त गोपी उर्फ सहाय पुरुणा (अपीलकर्ता/दूसरा आरोपी) कन्याकुमारी जिले स्थित डॉ. मोहम्मद के घर में दाखिल हुए। दोनों ने सबसे पहले चौकीदार ज्ञानप्रकाशम की हत्या की और फिर घर के अंदर जाकर डॉ. मोहम्मद की हत्या कर दी।

इसके बाद दोनों आरोपियों ने डॉ. मोहम्मद की पत्नी खातीजा बीबी को बंधक बनाया, उन्हें डरा-धमकाकर नकदी और गहने छीने। फिर वे खातीजा बीबी का उनकी ही टाटा इंडिका कार में अपहरण कर ले गए, उनके सोने के गहने गिरवी रखकर कैश लिया और विल्लुपुरम जिले के ओंजूर गांव में ले जाकर पेट्रोल व डीजल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया।

12 नवंबर 2007 को पीड़ित महिला के भाई (PW1) जब डॉक्टर के घर पहुंचे तो संदिग्ध हालात देखकर उन्होंने नेसामोनी नगर पुलिस स्टेशन, नागरकोइल को सूचना दी। पुलिस ने घर से डॉ. मोहम्मद और चौकीदार के शव बरामद किए। इसके बाद आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध संख्या 784/2007 के रूप में एफआईआर दर्ज की गई और 19 नवंबर 2007 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

सत्र न्यायाधीश, कन्याकुमारी प्रभाग (नागरकोइल) ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 449, 302 (3 मामले), 201 (2 मामले), 379, 364, 392 (2 मामले) और 472 के तहत 12 आरोप तय किए। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी अंबरसु अदालत में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। इस पर ट्रायल कोर्ट ने अंबरसु का मामला अलग (S.C. No. 94/2009) कर दिया और गोपी के खिलाफ (S.C. No. 97/2008) मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाई।

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1 अक्टूबर 2009 को ट्रायल कोर्ट ने गोपी को आईपीसी की धारा 120-बी, 449, 302 (3 मामले), 392, 201 और 364 के तहत दोषी ठहराया, जबकि धारा 379, 472, 201 (एक मामला) और 392 (एक मामला) से बरी कर दिया। उसे कई धाराओं में आजीवन कारावास और निश्चित अवधि की सजा के साथ कुल 63,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और सभी सजाओं को एक के बाद एक (consecutive) चलाने का निर्देश दिया।

गोपी ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को मद्रास हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील संख्या 411/2009 के जरिए चुनौती दी। इस दौरान फरार आरोपी अंबरसु भी पकड़ा गया और उसके खिलाफ चले मुकदमे में 8 सितंबर 2010 को उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अंबरसु का मामला मौत की सजा की पुष्टि के लिए धारा 366 CrPC के तहत हाईकोर्ट भेजा गया।

हाईकोर्ट ने गोपी की अपील को अंबरसु के डेथ रेफरेंस के साथ जोड़ दिया और धारा 397 व 401 CrPC के तहत स्वत: संज्ञान (suo moto) रिवीजन भी पंजीकृत किया। 20 दिसंबर 2011 को हाईकोर्ट ने गोपी को आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120-बी) के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन धारा 449, 302 (3 मामले), 392, 201 और 364 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी। हालांकि, अपनी स्वत: संज्ञान रिवीजन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट ने गोपी की सजा को उम्रकैद से बढ़ाकर ‘शेष स्वाभाविक जीवन के लिए कारावास’ में बदल दिया और सजाओं को एक के बाद एक चलाने के आदेश को बरकरार रखा। अंबरसु की फांसी की सजा को भी घटाकर शेष स्वाभाविक जीवन के लिए कारावास में बदल दिया गया। इसके बाद गोपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां अदालत ने 16 मार्च 2026 को केवल सजा के बिंदु पर नोटिस जारी किया था।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट द्वारा सजा बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा सजा बढ़ाने की मांग को लेकर अपील किए बिना, हाईकोर्ट अपनी रिवीजन शक्तियों के तहत आरोपी की सजा को नहीं बढ़ा सकता। उन्होंने कहा कि अपीलीय अदालत आरोपी को उसकी अपनी ही अपील में और खराब स्थिति में नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा, मुथुरामलिंगम एवं अन्य बनाम राज्य (2016) में संविधान पीठ के निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उम्रकैद की सजा के साथ अन्य सजाएं केवल एक साथ (concurrently) ही चल सकती हैं, न कि एक के बाद एक।

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राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का निर्णय कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अदालत का विश्लेषण

सजा बढ़ाए जाने के पहले मुद्दे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब राज्य या पीड़ित की ओर से सजा में बढ़ोतरी के लिए कोई याचिका दाखिल न की गई हो, तो आरोपी द्वारा दायर की गई अपील में अपीलीय अदालत सजा में बढ़ोतरी नहीं कर सकती।

हाल ही में दिए गए नागराज बनाम तमिलनाडु राज्य (2025) (जिसमें सचिन बनाम महाराष्ट्र राज्य का उल्लेख किया गया था) के नजीर का हवाला देते हुए पीठ ने अपीलीय क्षेत्राधिकार के सिद्धांतों को रेखांकित किया:

“इसका सीधा अर्थ यह है कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में, जो जाहिर तौर पर आरोपी द्वारा दायर की जाती है, चुनौती दो तरह की हो सकती है: पहली, यह दोषसिद्धि के खिलाफ ही हो सकती है जिसमें सजा को भी चुनौती शामिल है; और दूसरी, चुनौती दोषसिद्धि को स्वीकार करते हुए केवल सजा के खिलाफ हो सकती है।”

अदालत ने आगे स्पष्ट किया:

“हमारे विचार में, अपीलीय अदालत आरोपी द्वारा दायर अपील में दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा को नहीं बढ़ा सकती। अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट एक रिवीजन कोर्ट की तरह काम नहीं कर सकता, खासकर तब जब राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी के खिलाफ सजा बढ़ाने के लिए कोई अपील या रिवीजन दायर न किया गया हो।”

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट द्वारा अपनी स्वत: संज्ञान रिवीजन शक्तियों का प्रयोग करके गोपी की सजा को उम्रकैद से बढ़ाकर शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास में बदलना गैर-कानूनी और अनुचित था।

सजाओं को एक के बाद एक (consecutive) चलाने के दूसरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 31 की समीक्षा की और मुथुरामलिंगम एवं अन्य बनाम राज्य (2016) के संविधान पीठ के फैसले का सहारा लिया, जिसमें ओ.एम. चेरियन और दुर्योधन राउत के मामलों का संदर्भ दिया गया था। कोर्ट ने मुथुरामलिंगम मामले के अंश उद्धृत किए:

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“चूंकि आजीवन कारावास की सजा का अर्थ दोषी के सामान्य जीवन के अंत तक जेल में रहना है, इसलिए एक निश्चित अवधि के कारावास की सजा को अनिवार्य रूप से आजीवन कारावास के साथ एक साथ (concurrently) ही चलना होगा। ऐसे मामलों में, यदि सत्र न्यायाधीश सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तो यह उचित होगा। इसी प्रकार यदि दोषी पर दो आजीवन कारावास की सजाएं लगाई जाती हैं, तो अदालत को अनिवार्य रूप से उन सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश देना होगा।”

अदालत ने ध्यान दिलाया कि गोपी को पांच अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी—धारा 449 IPC, तीन हत्याओं के लिए धारा 302 IPC के तहत तीन बार, और धारा 364 IPC के तहत—इसके साथ ही धारा 392 और 201 IPC के तहत निश्चित अवधि की सजाएं भी दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इन सजाओं को एक के बाद एक चलाने का आदेश देना स्थापित कानूनी स्थिति का उल्लंघन है।

अदालत का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत अपीलकर्ता की सजा को बढ़ाकर शेष स्वाभाविक जीवन का कारावास कर दिया गया था। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने लगातार सजाएं चलाने के निर्देश में संशोधन करते हुए आदेश दिया कि अपीलकर्ता पर लगाई गई सभी सजाएं अब एक साथ (concurrently) चलेंगी।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: गोपी उर्फ सहाय पुरुणा बनाम राज्य, प्रतिनिधि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस
वाद संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या 3884-3885 / 2026
पीठ: जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई
निर्णय की तिथि: 18 अगस्त 2026

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