ठाणे की अदालत ने ससुर की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अदालत ने एक विवाद पर अपने ससुर की पीट-पीटकर हत्या करने के जुर्म में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीबी बांगड़े ने गुरुवार को आरोपी विजय भगवान असवार को भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों का दोषी पाया।

अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

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अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को बताया कि आरोपी की शादी पीड़िता रामचंद्र कलप्पा जाधव की बेटी से हुई थी।

महिला के परिवार को यह शादी मंजूर नहीं थी और उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। वकील ने कहा कि शादी के दो साल बाद ही दोनों अलग हो गए।

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आरोपी 25 फरवरी, 2016 को अपने ससुराल गया और बहस के दौरान अपने ससुर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। ऐसा कहा गया कि पीड़ित को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

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