महाराष्ट्र में यहां जिला अदालत ने 43 वर्षीय एक महिला को हत्या के प्रयास के आरोप में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, क्योंकि उसने पैसों के विवाद में एक अन्य महिला पर गर्म तेल डाला था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस.वी. चौधरी-इनामदार ने मंगलवार को जावखेड़ा गांव निवासी इंदुबाई दानवे को हत्या के प्रयास के आरोप में भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने इंदुबाई पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी।
घटना 9 जून, 2021 को हुई, जब इंदुबाई ने पीड़ित महिला को अपने घर बुलाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इंदुबाई पर पीड़िता के 6,000 रुपये बकाया थे। वह द्वेष भाव रखती थी क्योंकि पीड़िता अपने पैसे वापस मांग रही थी।