“चुनाव आयोग नहीं, ये ‘व्हाट्सएप आयोग’ है”: सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का तीखा वार, कहा- “बंगाल को किया जा रहा टारगेट”

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अभूतपूर्व और हाई-वोल्टेज सुनवाई देखने को मिली, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से शीर्ष अदालत को संबोधित किया। उन्होंने भारत के चुनाव आयोग (ECI) पर अपने राज्य को “निशाना” बनाने और वैध मतदाताओं के नाम हटाने का गंभीर आरोप लगाया। चुनाव आयोग को “व्हाट्सएप आयोग” (Whatsapp Commission) करार देते हुए, बनर्जी ने तर्क दिया कि चुनावी रोल में मामूली “तार्किक विसंगतियों” (Logical Discrepancies) के कारण लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, जिनमें विशेष रूप से स्थानीय बोली और लिप्यंतरण (transliteration) के कारण होने वाले नाम के मिलान में गड़बड़ी शामिल है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने बंगाली भाषा की भाषाई बारीकियों को स्वीकार करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण का सुझाव दिया कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए।

“न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा है”

सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने भावुक दलीलें पेश कीं। वह वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और श्याम दीवान सहित अपने शीर्ष कानूनी सलाहकारों के साथ उपस्थित थीं। सामान्य कानूनी प्रोटोकॉल से हटते हुए, बनर्जी ने जमीनी हकीकत को उजागर करने के लिए सीधे पीठ से बात की।

ममता बनर्जी ने कोर्ट से कहा, “मैं एक बंधुआ मजदूर हूँ… मैं इसे पसंद करती हूँ, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ। जब न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा है… तब हमने सोचा कि हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने नामों को व्यवस्थित रूप से हटाने के लिए भाजपा शासित राज्यों से माइक्रो-ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। उन्होंने अपनी दलील में कहा, “उन्होंने पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया है… पश्चिम बंगाल के लोगों पर बुलडोजर चलाने के लिए,” और दावा किया कि पहले चरण में 58 लाख नाम हटाए गए और दूसरे चरण में 1.30 करोड़ नाम छोड़ दिए गए।

READ ALSO  पत्नी अपने बेरोजगार पति को दे गुजारा भत्ता, कोर्ट ने दिया आदेश

बनर्जी ने टिप्पणी की, “यह चुनाव आयोग, क्षमा करें ‘व्हाट्सएप आयोग’ यह सब कर रहा है।” उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर के अधिकारियों (BLOs) को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कुछ ने आत्महत्या तक कर ली है। उन्होंने राज्यों के बीच व्यवहार में असमानता पर सवाल उठाते हुए पूछा, “असम क्यों नहीं? असम क्यों नहीं?!”

“दत्ता बनाम दत्त” की दुविधा

सुनवाई के दौरान उठाया गया एक केंद्रीय कानूनी और तकनीकी मुद्दा “तार्किक विसंगति” सूची थी। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि लगभग 70 लाख नोटिस केवल नाम के मामूली बेमेल होने के आधार पर जारी किए गए थे, जो बंगाली नामों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय होते हैं।

READ ALSO  ‘वीसी का दुरुपयोग मत कीजिए, दिल्ली आइए’: सुप्रीम कोर्ट ने महिला याचिकाकर्ता से कहा, फिजिकल सुनवाई के लिए दी कानूनी सहायता और यात्रा खर्च की पेशकश

CJI सूर्य कांत ने समस्या को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की, “यदि ‘रॉय’, ‘दत्ता’, ‘गांगुली’ आदि को छोड़ा जा रहा है… हम नहीं जानते कि ‘टैगोर’ का उच्चारण कैसे किया जाता है… लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ‘टैगोर’, टैगोर नहीं हैं।”

जस्टिस बागची ने भाषाई विशिष्टताओं पर गौर करते हुए ईसीआई के वकील राकेश द्विवेदी को बताया कि बंगाल में अक्षर “व” (Va) का अस्तित्व उसी तरह नहीं है जैसे हिंदी में है, और वहां “द्विवेदी” का उच्चारण “दिबेदी” किया जाएगा।

दीवान ने विशिष्ट उदाहरणों का हवाला दिया, जैसे कि “चिराग टिबरेवाल” नामक मतदाता को मध्य नाम के बेमेल होने के कारण विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है, और “अजीमुद्दीन खान” को बंगाली लिपि से लिप्यंतरण के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि इन आधारों पर मतदाताओं को अस्वीकार करना, विशेष रूप से जब सत्यापन की समय सीमा में केवल चार दिन बचे हैं, अन्यायपूर्ण है।

चुनाव आयोग का बचाव और कोर्ट का समाधान

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और चुनाव आयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने प्रक्रिया का बचाव किया। एसजी मेहता ने कहा कि ईसीआई ने राज्य में अपने अधिकारियों के प्रति “शत्रुता के माहौल” की सूचना दी थी। द्विवेदी ने तर्क दिया कि त्रुटियों को सुधारने के लिए नोटिस भेजे जा रहे थे और राज्य प्रक्रिया के लिए पर्याप्त क्लास 2 अधिकारी प्रदान करने में विफल रहा, जिससे माइक्रो-ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति अनिवार्य हो गई।

READ ALSO  शिकायतकर्ता के पति के साथ कथित तौर पर अवैध संबंधों में रहने वाली महिला के खिलाफ धारा 498A IPC का मुक़दमा नहीं चल सकता: हाईकोर्ट

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष नागरिकों को मताधिकार से वंचित होने से बचाने के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया।

CJI कांत ने कहा, “हर समस्या का समाधान होता है; हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाधान निकले और कोई भी निर्दोष व्यक्ति छूट न जाए।” पीठ ने प्रस्ताव दिया कि पश्चिम बंगाल राज्य आयोग की सहायता के लिए “बांग्ला में अच्छी तरह से बातचीत करने वाले” अधिकारियों की एक टीम प्रदान करे, जो यह सत्यापित कर सके कि विसंगतियां केवल स्थानीय बोली या वर्तनी की त्रुटियां थीं या नहीं।

CJI ने टिप्पणी की, “यदि राज्य बांग्ला में अच्छी तरह से बातचीत करने वाले अधिकारियों की एक टीम प्रदान करता है और आयोग को बताता है कि यह स्थानीय बोली की गलती है… तो इससे उन्हें मदद मिलेगी।”

कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है और राज्य को उन अधिकारियों की सूची देने को कहा है जिन्हें विसंगतियों को सुलझाने में चुनाव आयोग की सहायता के लिए भेजा जा सकता है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles