महाराष्ट्र: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में व्यक्ति को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भयंदर शहर में एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को अपने पड़ोस की एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के लिए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश वी वी विरकर ने आरोपी सदानंद वसंत लाड (28) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

26 जुलाई के एक आदेश में न्यायाधीश ने आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से 5,000 रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाने हैं.

विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि 2017 में घटना के समय पीड़िता कक्षा 4 की छात्रा थी।

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उसने अदालत को बताया कि आरोपी ने 17 दिसंबर, 2017 की दोपहर को किसी बहाने से लड़की को अपने घर बुलाया और दरवाजा बंद करके उसके साथ छेड़छाड़ की।

पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसका मुंह बंद करने का प्रयास किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि लेकिन पड़ोस की एक महिला ने चीखें सुनीं और वह घटनास्थल पर पहुंची और उस व्यक्ति को इस कृत्य में पकड़ लिया।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर महिला ने अपराध के दौरान हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो आरोपी ने गंभीर कृत्य किया होता।

अदालत ने कहा कि आरोपी नरमी का हकदार नहीं है और उसके खिलाफ साबित हुए अपराध के लिए अधिकतम सजा दिए जाने की जरूरत है।

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