ड्रग्स जब्ती मामला: अदालत ने 27 मई तक NCB को पाक नागरिक की हिरासत दी

यहां की एक अदालत ने मंगलवार को भारतीय जलक्षेत्र में एक जहाज से 2,500 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामाइन जब्त करने के मामले में गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत 27 मई तक के लिए मंजूर कर ली।

मामले में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता बी ए अलूर ने कहा कि एनसीबी ने 22 मई से पांच दिनों के लिए जुबैर डेराक्षशांदेह की हिरासत मांगी थी।

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एजेंसी द्वारा 16 मई को दायर की गई रिमांड रिपोर्ट में, उसने कहा था कि पाकिस्तान के एक मादक पदार्थ तस्कर ने काम पूरा होने के बाद आरोपी को “अच्छे पैसे” देने की पेशकश की थी।

एजेंसी ने 15 मई को कहा था कि जब्त मेथम्फेटामाइन की उच्च शुद्धता के कारण, इसके नवीनतम मूल्यांकन के बाद वर्जित का वास्तविक वाणिज्यिक मूल्य 25,000 करोड़ रुपये के करीब था।

NCB ने कहा था कि वर्जित पदार्थ को 2,525 प्लास्टिक के बक्सों में रखा गया था और 132 बोरियों में रखा गया था। एजेंसी ने कहा था, “मेथामफेटामाइन का शुद्ध वजन 2,525.675 किलोग्राम निकला।”

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इसने यह भी कहा था कि यह देश में मेथम्फेटामाइन की सबसे बड़ी जब्ती थी। ये ड्रग्स नेवी और NCB के जॉइंट ऑपरेशन में जब्त किए गए थे।

एजेंसी ने दावा किया था कि यह खेप अफगानिस्तान से भारत, श्रीलंका और मालदीव के लिए थी।

इसमें कहा गया है कि जब्त किए गए ड्रग्स, रोकी गई नाव और पोत से बचाई गई कुछ अन्य वस्तुओं को पाकिस्तानी नागरिक के साथ मट्टनचेरी घाट लाया गया और नौसेना द्वारा एनसीबी को सौंप दिया गया।

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