केरल हाईकोर्ट ने ₹20 करोड़ क्रिसमस बंपर लॉटरी की राशि के वितरण पर लगाई रोक, टिकट के स्वामित्व को लेकर विवाद

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केरल क्रिसमस बंपर लॉटरी 2025 के ₹20 करोड़ के प्रथम पुरस्कार की राशि के वितरण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। यह आदेश विजेता टिकट के स्वामित्व को लेकर उत्पन्न विवाद के मद्देनज़र पारित किया गया।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने यह अंतरिम निर्देश एर्नाकुलम जिले के पिरावोम निवासी के. के. साजीमोन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विजेता टिकट उन्हीं का है।

अदालत ने केरल सरकार, राज्य लॉटरी निदेशालय, पिरावोम पुलिस स्टेशन तथा डीटीडीसी कूरियर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की गई है।

हाईकोर्ट ने लॉटरी निदेशालय को यह भी निर्देश दिया कि वह विजेता टिकट के दोनों पक्षों की फोटोकॉपी तथा प्रथम पुरस्कार का दावा करने वाले व्यक्ति का विवरण सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे।

याचिकाकर्ता के अनुसार संबंधित टिकट एक कूरियर कार्यालय में गुम हो गया था। बाद में जब उन्होंने टिकट वापस लेने का प्रयास किया तो वह उपलब्ध नहीं हुआ।

READ ALSO  धारा 306 IPC | आपराधिक मनःस्थिति के अभाव में आत्महत्या के लिए उसकाने का अपराध नहीं बनता- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की चार्जशीट

टिकट के स्वामित्व को लेकर विवाद लंबित होने के कारण अदालत ने पुरस्कार राशि के वितरण पर फिलहाल रोक बरकरार रखने का निर्देश दिया है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles