केरल हाई कोर्ट ने KSRTC को अपने ड्राइवरों, कंडक्टरों को दो किश्तों में वेतन देने की अनुमति दी

केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य परिवहन निगम केएसआरटीसी को अपने ड्राइवरों और कंडक्टरों को हर महीने की 10 तारीख तक वेतन देने का निर्देश दिया गया था और इसके बजाय वेतन को दो किश्तों में वितरित करने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति अनु शिवरामन और न्यायमूर्ति सी प्रतीप कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि वेतन का भुगतान दो किस्तों में किया जाए – पहली हर महीने की 10 तारीख को या उससे पहले और दूसरी 20 तारीख तक।
निर्देश के साथ, अदालत ने मामले को 11 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
आदेश की पुष्टि केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की ओर से पेश हुए वकील दीपू थानकन ने की।

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हाई कोर्ट का आदेश केएसआरटीसी की याचिका पर आया, जिसमें ड्राइवरों और कंडक्टरों को हर महीने की 10 तारीख तक वेतन देने के एकल न्यायाधीश के 24 अगस्त, 2023 के निर्देश को चुनौती दी गई थी।
वकील थैंकन के माध्यम से दायर अपनी अपील में, केएसआरटीसी ने प्रस्तुत किया है कि वह वर्तमान में फरवरी 2023 के परिपत्र के अनुसार दो किस्तों में वेतन का भुगतान कर रहा था, जिस पर अदालत ने कभी रोक नहीं लगाई थी।

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केएसआरटीसी ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया है कि उसका सर्कुलर उसके सभी कर्मचारियों की सहमति लेने के बाद जारी किया गया था और किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई थी।

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हाई कोर्ट का अगस्त 2023 का आदेश केएसआरटीसी के ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर आया था, जिन्होंने वेतन के वितरण में कई महीनों की देरी की शिकायत की थी।

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