केरल हाईकोर्ट ने CMRL-एक्सालॉजिक लेन-देन पर CM विजयन के खिलाफ जांच के लिए कांग्रेस विधायक की याचिका खारिज की

शुक्रवार को, केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझलनादन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी के स्वामित्व वाली आईटी फर्म और एक निजी खनन कंपनी के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की जांच की मांग की गई थी। मामले से जुड़े एक सरकारी वकील ने पुष्टि की कि न्यायमूर्ति के बाबू ने याचिका खारिज कर दी। विस्तृत अदालती आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

READ ALSO  केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे पहुंचे तेलंगाना हाई कोर्ट; POCSO मामले में अग्रिम जमानत और FIR रद्द करने की मांग

कुझलनादन द्वारा यह कानूनी कदम तब उठाया गया जब एक सतर्कता अदालत ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और विजयन की बेटी टी वीना की अब बंद हो चुकी आईटी फर्म एक्सालॉजिक के बीच लेन-देन की जांच के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। आरोपों को एक मलयालम दैनिक ने सुर्खियों में ला दिया था, जिसमें बताया गया था कि CMRL ने 2017 से 2020 के बीच मुख्यमंत्री की बेटी को कुल 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

रिपोर्ट में निपटान के लिए अंतरिम बोर्ड के फैसले का हवाला दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि CMRL ने पहले वीना की फर्म को परामर्श और सॉफ्टवेयर सहायता सेवाओं के लिए नियुक्त किया था। हालांकि, आरोप सामने आए कि उनकी फर्म द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं किए जाने के बावजूद, वीना के एक प्रमुख व्यक्ति से पारिवारिक संबंधों के कारण मासिक आधार पर भुगतान किया गया था।

READ ALSO  माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने जिला न्यायालय मुंगेली से किया वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का वर्चुअल आगाज
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles