जम्मू-कश्मीर की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन लोगों को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में तीन लोगों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुलगाम, परवेज इकबाल ने दोषियों मोहम्मद अमीन भट, रऊफ अहमद भट और यूनिस अहमद भट पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि यदि वे जुर्माना राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा।

हालाँकि, उन्होंने कहा, मुकदमे की अवधि के दौरान आरोपी द्वारा पहले ही बिताई गई हिरासत की अवधि को ध्यान में रखा जाएगा।

ये तीनों 9 सितंबर, 2016 को कुलगाम जिले में पीड़ित बशीर अहमद पार्रे के साथ एक विवाद में शामिल थे, जिसके कारण श्रीनगर के एक अस्पताल में बशीर अहमद पारे की मौत हो गई।

READ ALSO  32 साल पुराने मामले में नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी- जाने विस्तार से

न्यायाधीश ने तीनों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया, जबकि यह कहा कि आरोपियों की मृतक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी।

Also Read

READ ALSO  कबड्डी संघ के पदाधिकारियों के चुनाव की अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों ने इस आधार पर उनके प्रति नरमी बरतने की प्रार्थना की है कि वे सभी एक ही परिवार से हैं और जेल में बंद होने के कारण उन्हें और उनके परिवार को काफी नुकसान हुआ है।

आरोपियों ने यह भी प्रार्थना की कि उनमें से दो छात्र थे और जेल की सजा के परिणामस्वरूप, उनका पूरा करियर अपूरणीय रूप से बर्बाद हो गया है।

हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने नरमी की याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक जिया उर रहमान खान के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने कहा कि ऐसे सबूतों के सामने आने पर आरोपी को कानून के कठोर दंड से बचने की अनुमति देना न्याय का मजाक होगा।

READ ALSO  मोटर दुर्घटना मामले में विश्वसनीय गवाह को केवल पुलिस के बयान के अभाव में खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने ₹46 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

खान ने कहा, आम आदमी का अदालतों से भरोसा उठ जाएगा।

उन्होंने कहा कि उचित सजा देना हर अदालत का कर्तव्य है और अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी।

Related Articles

Latest Articles