हाई कोर्ट ने रांची SSP को आदेश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि FIR क्यों नहीं दर्ज की गई

झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को सुबोध कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका में एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।

झारखंड हाई कोर्ट में कार्यरत एक वकील के क्लर्क कुमार से 29 सितंबर को हाई कोर्ट से लौटते समय उनका सामान लूट लिया गया था।

कुमार प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए धुर्वा पुलिस स्टेशन गए, लेकिन कथित तौर पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया।

Play button

इसके बाद उन्होंने रांची एसएसपी के कार्यालय से संपर्क किया और धुर्वा पुलिस स्टेशन की निष्क्रियता की लिखित शिकायत दर्ज की और साथ ही 29 सितंबर को हुई घटना के बारे में बताया। हालांकि, एसएसपी के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

READ ALSO  राष्ट्रपति ने राजस्थान HC के जस्टिस रामेश्वर व्यास का इस्तीफा स्वीकार किया

इसके बाद, कुमार ने एक आपराधिक रिट याचिका दायर कर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने और धुर्वा पुलिस स्टेशन को प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई की और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाया.

हाई कोर्ट ने रांची एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर यह बताने का आदेश दिया कि मामले में क्या कार्रवाई की गयी और प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का कारण बताएं.

READ ALSO  फिल्म "व्हाई आई किल्ड गांधी?" पर रोक की माँग लो लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर- जानिए विस्तार से

कुमार के वकील सूरज वर्मा ने कहा, मामले की सुनवाई 7 नवंबर को फिर से होगी।

Related Articles

Latest Articles