राधास्वामी डिमोलिशन मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को राधास्वामी सत्संग सभा की अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आगरा में भूमि के एक टुकड़े पर यथास्थिति बनाए रखने के अदालत के पहले के आदेशों का जिला अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आगरा के दयालबाग स्थित राधास्वामी सत्संग भवन को तोड़ने का अभियान चलाया गया.

हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर को भवन के डिमोलिशन के संबंध में भूमि के स्वामित्व का मूल रिकॉर्ड मांगा और अधिकारियों को 16 अक्टूबर तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

Video thumbnail

बुधवार को न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राज्य सरकार के वकील को अवमानना याचिका के संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 8 दिसंबर तय की।

READ ALSO  [UP Panchayat Election Reservation] Allahabad HC Issues Notice to Advocate General in Plea Challenging XII Amendment

Also Read

READ ALSO  1984 सिख विरोधी दंगे: चश्मदीदों ने जगदीश टाइटलर को भीड़ को उकसाते हुए देखा, सीबीआई ने अदालत को बताया

अवमानना ​​याचिका में अदालत से आगरा के जिला मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया, जिन्होंने याचिकाकर्ता के अनुसार, राधास्वामी सत्संग सभा की संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट के पहले के आदेशों का उल्लंघन किया है।

हालाँकि, आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किस तारीख को “नया विध्वंस अभियान” शुरू किया गया था।

इस महीने की शुरुआत में, सत्संग सभा ने अपनी संपत्ति के खिलाफ विध्वंस कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट  के न्यायाधीश ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया

राज्य के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि निर्माण सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करके किया गया था।

24 सितंबर को जब राजस्व विभाग की टीम आगरा में विवादित इमारत को गिराने के लिए मौके पर गई थी, तब हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए थे.

Related Articles

Latest Articles