जामिया हिंसा मामले में कोर्ट ने शरजील इमाम को किया बरी

जामिया हिंसा मामले में यहां की एक अदालत ने छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को शनिवार को आरोपमुक्त कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने 2019 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया।

मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

Video thumbnail

हालाँकि, इमाम जेल में ही रहेगा क्योंकि वह 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी है।

READ ALSO  आईवीएफ क्लिनिक को सरोगेसी कार्यक्रम शुरू करने और प्रारंभिक भुगतान वापस करने में विफलता के लिए उत्तरदायी पाया गया

पुलिस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध कर रहे पुलिस और लोगों के बीच झड़प के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें दंगा भी शामिल था।

Related Articles

Latest Articles