हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को गैरकानूनी नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को प्राइवेट एवं सरकारी वाहनों पर पदनाम का बोर्ड लगाकर घूमने वालों पर रोकथाम के लिए गजाला तनवीर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वाहनों पर अवैध रूप से नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें, जिससे भविष्य में लोग नेम प्लेट को लेकर जागरूक रहें।

कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया। कोर्ट में सरकार को आदेश दिया कि नेम प्लेट कौन लोग लगा सकते हैं और कौन नहीं लगा सकते हैं इसे लेकर राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसे पूरी तरह लागू किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता फैसल अल्लाम ने पैरवी की।

READ ALSO  जब व्यक्ति सांप लेकर कोर्ट रूम में दाखिल हुआ तो जज हैरान रह गए- जानिए पूरा मामला
VIP Membership

सरकार की ओर से पिछली सुनवाई में शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि पूरे राज्य में 2398 वाहनों से नेम प्लेट हटाया गया और उनसे जुर्माना वसूला गया। इनमें से पांच गाड़ियां सरकारी भी हैं। बताया गया कि जुर्माना के रूप में पूरे राज्य से अबतक 11 लाख 99 हजार रुपये जुर्माने की वसूली की गई है। कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार से पूछा था कि वाहनों से पद के नाम का बोर्ड हटाने को लेकर क्या कार्रवाई हुई, कितने बोर्ड हटाए गए।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने तीन वर्ष की बेटी की देखभाल के लिए हत्या के आरोपी डॉक्टर पति को अंतरिम जमानत दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles