मध्य प्रदेश हाईकोर्ट  ने पत्नी को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करने को मानसिक क्रूरता बताते हुए विवाह को रद्द कर दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट  ने एक विवाह को रद्द करते हुए कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी पर पढ़ाई छोड़ने का दबाव डालना मानसिक क्रूरता है। न्यायालय के निर्णय ने व्यक्तिगत विकास और वैवाहिक सद्भाव पर शिक्षा से वंचित होने के गहरे प्रभाव को रेखांकित किया।

इंदौर पीठ द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय में, न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने शाजापुर जिले की एक पारिवारिक अदालत के पिछले निर्णय को पलट दिया, जिसने महिला की प्रारंभिक तलाक याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट  का निर्णय महिला की चुनौतीपूर्ण स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद आया, जहां उसे 2015 में अपनी शादी के तुरंत बाद अपनी शैक्षिक आकांक्षाओं को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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अपीलकर्ता ने अपनी कक्षा 12 की परीक्षाएँ पूरी करने के बाद शाजापुर के एक व्यक्ति से विवाह किया था और आगे की पढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसका उसके ससुराल वालों ने कड़ा विरोध किया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद, वह अपने माता-पिता के घर लौट आई और कानूनी अलगाव की मांग करने लगी, जिसे पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया और उसे अपने वैवाहिक घर लौटने का आग्रह किया।

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हालांकि, हाईकोर्ट  ने विवाह के अपूरणीय टूटने पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि युगल जुलाई 2016 से अलग रह रहे थे और सुलह की कोई संभावना नहीं थी। फैसले में कहा गया, “पत्नी को अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना या ऐसा माहौल बनाना जहां वह अपनी शिक्षा जारी रखने में असमर्थ हो, उसके वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ही उसके सपनों को नष्ट करने के बराबर है।”

अदालत ने पत्नी को ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूर करके की गई मानसिक क्रूरता पर आगे टिप्पणी की “जो न तो शिक्षित है और न ही खुद को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक है।” इसने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी परिस्थितियाँ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत विवाह विच्छेद को उचित ठहराती हैं।

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कार्यवाही के दौरान, अदालत ने अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी के एक उद्धरण का भी संदर्भ दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि, “शिक्षा केवल जीवन की तैयारी के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वयं जीवन है,” जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में शिक्षा की आवश्यक भूमिका पर बल मिलता है।

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