गैंगेस्टर एक्ट में दोषी अफजाल अंसारी हाईकोर्ट से लगाएंगे गुहार

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 16 साल पुराने गैंगेस्टर मामले में दोषी करार दिए गए गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी जल्द ही हाईकोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। उन्होंने इस सजा के खिलाफ सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है। जल्द ही वह सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं।

अफजाल अंसारी के अधिवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील दाखिल की जाएगी। अफजाल अंसारी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी अब बहस करेंगे।

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद रहे अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता होने से उनकी संसद सदस्यता भी चली गई है। अपनी सदस्यता को बचाने और सजा पर रोक लगाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अपील करने से पहले प्रदेश सरकार के आफिस में नोटिस दी है। इसके बाद वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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