एक ऐतिहासिक निर्णय में, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेवा से बर्खास्त किए गए रेलवे कर्मचारी को छुट्टी नकदीकरण लाभों का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति एन. उन्नी कृष्णन नायर की खंडपीठ ने 12 नवंबर, 2024 को यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स बनाम उत्पल दत्ता तालुकदार (WP(C) 2477/2024)
