अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता क्यूँकि सतर्कता संगठन द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी: हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि सतर्कता संगठन द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा की पीठ एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाले लेटर पेटेंट अपील

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