शिकायत अधिकारियों का विवरण दें, शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया: दिल्ली हाई कोर्ट ने लिंक्डइन से कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन से अपने शिकायत अधिकारियों के विवरण के साथ-साथ आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों के तहत शिकायत प्राप्त होने पर उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण देने को कहा है।

न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने लिंक्डइन को अपने पोर्टल पर प्रोफाइल बनाने वालों पर लागू नियमों को प्रस्तुत करने के लिए भी कहा, और इसे अपनी वेबसाइट पर अपने शिकायत अधिकारियों के भौतिक और ईमेल पते से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

“प्रतिवादी नंबर 1-लिंक्डइन, लिंक्डइन की अपनी नीति के अनुसार, शिकायत अधिकारियों के विवरण और लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने वाले व्यक्तियों पर लागू नियमों को रिकॉर्ड पर रखेगा। इसके अलावा, लिंक्डइन एसओपी, यदि कोई हो, को भी रिकॉर्ड में रखेगा। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो शिकायत अधिकारी, “अदालत ने एक हालिया आदेश में कहा।

अदालत ने आदेश दिया, “इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि 2021 नियमों के संदर्भ में शिकायत अधिकारियों का विवरण, भौतिक और ईमेल पते सहित, लिंक्डइन की वेबसाइट पर सार्वजनिक पहुंच के लिए खुले तौर पर प्रकाशित किया जाएगा।”

अदालत के निर्देश टाटा स्काई लिमिटेड द्वारा लिंक्डइन और अन्य पक्षों के खिलाफ एक मुकदमे पर आए।

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भारत के अग्रणी डीटीएच और पे टीवी प्लेटफॉर्म में से एक टाटा स्काई ने पिछले साल अपने नए नाम और पहचान, टाटा प्ले की घोषणा की थी, क्योंकि इसके व्यावसायिक हित डायरेक्ट टू होम सेवाओं से आगे बढ़ गए थे।

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टाटा प्ले ने आरोप लगाया कि कई लोगों ने लिंक्डइन पर गलत तरीके से खुद को उसका कर्मचारी बताते हुए प्रोफाइल बनाए थे।

मुकदमे में कहा गया है कि कई लोग बिना किसी प्राधिकरण, लाइसेंस या अनुमति के प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोफ़ाइल विवरण में अवैध रूप से टाटा स्काई नाम का उपयोग कर रहे थे और खुद को टाटा स्काई के खुदरा विक्रेता के रूप में गलत तरीके से चित्रित कर रहे थे।

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अदालत ने कहा कि वादी द्वारा शिकायत अधिकारी से संपर्क करने के बाद इस मुद्दे पर अपेक्षित कार्रवाई की गई थी।

फिर भी इसने लिंक्डइन को विभिन्न फर्जी प्रोफाइलों के प्रसार से निपटने के लिए वादी के लिए एक प्रभावी ढांचा बनाने के हित में अपने शिकायत अधिकारियों और लागू प्रक्रिया के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा।

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