दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को मामले में आरोप पत्र सहित सीबीआई द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों की जांच करने के लिए 10 दिन का समय दिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने टाइटलर के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर निर्देश पारित किया, जिन्होंने दस्तावेजों की जांच पूरी करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था।
कार्यवाही के दौरान टाइटलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
कोर्ट अब इस मामले पर 21 अगस्त को सुनवाई करेगा.
टाइटलर को एक सत्र अदालत ने 4 अगस्त को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।
मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जुलाई को टाइटलर को 5 अगस्त को तलब किया था। उसने मामले में पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद यह आदेश पारित किया।
तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।