सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2004 को रद्द कर दिया। चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में डिप्लोमा धारक सामान्य बीमारियों का इलाज करने, मामूली प्रक्रियाएँ करने और दवाएँ लिखने में सक्षम थे। सर्वोच्च न्यायालय ने गौहाटी उच्च न्यायालय के 2014 के आदेश को बरकरार रखा, जिसने अधिनियम को असंवैधानिक
