दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA मामले में न्यूज़क्लिक के HR प्रमुख की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया

दिल्ली हाईकोर्ट  ने शुक्रवार को न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोप लगाया गया था कि मीडिया आउटलेट को चीन समर्थक प्रचार फैलाने के लिए धन प्राप्त हुआ था।

मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज पोर्टल के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया। इस मामले पर 31 मई को आरोपों पर बहस होगी।

शुक्रवार को, दिल्ली हाईकोर्ट  के न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने चक्रवर्ती के वकील की दलीलों के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने तर्क दिया कि सरकारी गवाह बनने के बाद उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में नामित किया गया है, और इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

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चक्रवर्ती के वकील ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 का हवाला दिया, जो हाईकोर्ट  को जमानत देने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष को चक्रवर्ती को राहत देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 30 मार्च को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी चार्जशीट दायर की।

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत भी मंगलवार को बढ़ा दी गई.

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9 जनवरी को, अदालत ने चक्रवर्ती को माफी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर करने के बाद मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी।

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उन्होंने दावा किया कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसका वह दिल्ली पुलिस को खुलासा करना चाहते हैं।

2020 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों से उपजे दंगों में पोर्टल की भूमिका का आरोप लगाते हुए, पुरकायस्थ के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया कि इसकी जांच में पोर्टल और अन्य लोगों द्वारा एक गहरी साजिश का खुलासा हुआ, जिसका उद्देश्य जानबूझकर झूठी कहानी तैयार करना था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ”

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