केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि संविदा कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के “असंतोषजनक कार्य” के लिए बिना नोटिस के निकाला नहीं जा सकता है। आयुष एनएचएम होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने वाले मनंथवाडी नगर पालिका के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने कहा कि अनुबंध
