भव्य इमारतों और भूगोल की सीमाओं से बाहर निकलेगी न्यायपालिका: सीजेआई सूर्यकांत ने भविष्य के अदालती ढांचे का पेश किया खाका

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार को भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि भविष्य की न्यायपालिका को भव्य इमारतों और भौगोलिक सीमाओं के बंधनों से मुक्त होना होगा।

‘अशोक देसाई मेमोरियल लेक्चर’ के चौथे संस्करण में “न्याय की पुनर्कल्पना: आज से 50 साल बाद की भारतीय न्यायपालिका” विषय पर बोलते हुए, सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों को एक संस्थान से बदलकर एक ऐसी ‘सर्विस’ यानी सेवा के रूप में विकसित होना चाहिए, जो आम नागरिकों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन सके।

सीजेआई के संबोधन का मुख्य केंद्र यह विचार था कि न्याय एक ऐसा अधिकार होना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो, न कि कोई ऐसी मंजिल जहां पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़े। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर बदलते समाज की जरूरतों को पूरा करना होगा।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, “भविष्य की भारतीय न्यायपालिका केवल भव्य इमारतों या भूगोल तक ही सीमित नहीं रह सकती। इसे एक ऐसी सेवा में बदलना होगा जो सुलभ हो, उत्तरदायी हो और नागरिकों के दैनिक जीवन के साथ सहज रूप से जुड़ी हो।”

इस नई परिकल्पना के तहत, मुख्य न्यायाधीश ने एक ऐसे सिस्टम की कल्पना की जहां लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता न हो। इसके बजाय, न्याय प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से उन तक पहुंचे, जिसमें बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता हो।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका की सुनवाई पर उठाए सवाल

अगले 50 वर्षों की चुनौतियों को देखते हुए, सीजेआई ने तर्क दिया कि न्यायाधीशों की भूमिका में भी मौलिक बदलाव आएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य का न्यायाधीश केवल एक कानूनी विशेषज्ञ या न्यायविद् तक सीमित नहीं रह सकता।

जैसे-जैसे विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ेगी, कानूनी विवादों का स्वरूप भी बदलेगा। इसके लिए ऐसी विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी जो पारंपरिक कानूनों और पुरानी नजीरों से कहीं आगे हो। सीजेआई ने उन उभरते क्षेत्रों का जिक्र किया जो भविष्य में न्यायिक समझ की परीक्षा लेंगे।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने HUDA की सोसाइटी में 'भाई-भतीजावाद' पर जताई कड़ी नाराजगी; अवैध फ्लैट आवंटन रद्द कर अधिकारियों पर लगाया भारी जुर्माना

सीजेआई ने कहा, “अदालतों के सामने आने वाले विवादों के लिए ऐसी समझ की आवश्यकता होगी जो कानून और नजीरों से बहुत आगे तक जाती हो। उदाहरण के लिए, जजों को सिंथेटिक बायोलॉजी (कृत्रिम जीव विज्ञान) जैसे सवालों से जूझना पड़ सकता है, जहां जीवन का निर्माण लैब में किया जाता है और वहां उत्तरदायित्व के मुद्दे खड़े होंगे।”

भविष्य की कानूनी जटिलताओं को रेखांकित करते हुए, सीजेआई सूर्यकांत ने दो विशेष क्षेत्रों की ओर इशारा किया:

  • सिंथेटिक बायोलॉजी: लैब में विकसित जीवन से जुड़ी नैतिकता और कानूनी जिम्मेदारी के मुद्दे।
  • डीप-सी माइनिंग (गहरे समुद्र में खनन): उन क्षेत्रों में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व जो पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय सीमा या अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के समन के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज की

मुख्य न्यायाधीश ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका का निरंतर प्रयास एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का होना चाहिए जो न केवल अधिक उत्तरदायी हो, बल्कि उन लोगों के जीवन से गहराई से जुड़ी हो जिनकी वह सेवा करती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि तकनीकी बदलाव के इस दौर में कानूनी व्यवस्था प्रासंगिक बनी रहे।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles