सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से जनहित याचिका (पीआईएल) में राज्य के चिकित्सा पेशेवरों द्वारा निर्धारित सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफलता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने डब्ल्यूपीपीआईएल संख्या
