सीबीआई को आय से अधिक संपत्ति मामले में सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी मिली

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना से मंजूरी हासिल कर ली है। सीबीआई ने सोमवार को एक विशेष अदालत के समक्ष इस घटनाक्रम का खुलासा किया।

एजेंसी के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम की धारा 19 के तहत अभियोजन की मंजूरी आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर, 2024 को दर्ज की गई थी। यह दस्तावेज विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह को सौंपे गए, जिन्होंने अगली सुनवाई 22 जनवरी, 2025 के लिए निर्धारित की है। इस तिथि पर, अदालत द्वारा 3 जनवरी को जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर विचार-विमर्श किए जाने की उम्मीद है।

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इन मंजूरी की तलाश नवंबर 2024 में शुरू हुई जब सीबीआई ने पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के लिए प्राधिकरण के अपने अनुरोध का विवरण देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट भेजी। अनुरोध मुख्य सचिव और उपराज्यपाल के कार्यालयों को भेजा गया। अनुमोदन प्राप्त करने में सीबीआई की तत्परता को स्वीकार करते हुए, न्यायाधीश सिंह ने एजेंसी से “व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी” करने को कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया उचित समय सीमा के भीतर पूरी हो।

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इसके अलावा, अदालती कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि सीबीआई ने मामले की अपनी जांच पूरी कर ली है, जिसमें जैन पर लगभग 1.62 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है – ऐसी संपत्ति जो कथित तौर पर 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।

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न्यायाधीश ने सीबीआई द्वारा प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करने के बारे में चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से अनिवार्य रूप से केस डायरी बनाए रखने में कमियों की ओर इशारा करते हुए। नतीजतन, सीबीआई के उप महानिरीक्षक से एक स्थिति रिपोर्ट का अनुरोध किया गया है, जिसे 5 नवंबर, 2024 तक प्रस्तुत किया जाना है।

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