आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ‘घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855’ (Fatal Accidents Act, 1855) की धारा 1A के तहत दायर ‘घातक दुर्घटना मूल याचिका’ (FAOP) में पारित डिक्री के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 96 के तहत अपील सुनवाई योग्य है। जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस बालाजी मेडमल्ली की खंडपीठ
