हाल ही में, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि, राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान के परिसर में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मोटर वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी.जी. अजीतकुमार ने कहा कि “एक अनुबंध गाड़ी में अनधिकृत फिटिंग को हटाने, अतिरिक्त तारों
