उड़ीसा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी कंपनी के निदेशकों या पदाधिकारियों को लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करके विदेश यात्रा करने के उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई कंपाउंडेबल अपराध नहीं बनता है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की खंडपीठ ने कहा कि एलओसी
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