राजधानी—-उत्तरप्रदेश की जेलों में बंदी अनुशासन के लिए प्रिंजेस एक्ट 1894 के प्रावधानों में संशोधन को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। जेल में मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग अब संज्ञेय व गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आ गया है। नए प्रावधान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर
