सार्वजनिक भर्तियों के नियमों पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित कट-ऑफ डेट तक अपनी अनिवार्य बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी) परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, वे बाद में बैक-पेपर पास करके पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव से पात्रता का दावा नहीं कर सकते। चार
