सड़क डिवाइडर पर 12 फीट से नीचे लगे विज्ञापनों को तुरंत हटाएं: झारखंड हाईकोर्ट का रांची नगर निगम को निर्देश

सड़क हादसों और वाहन चालकों के लिए पैदा होने वाले खतरों को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क डिवाइडर के खंभों पर कम ऊंचाई पर लगे विज्ञापनों और होर्डिंग्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंदा सेन की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि बिजली के खंभों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने हैं, तो उनका कोई भी हिस्सा सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला झारखंड स्टेट आउटडोर एडवरटाइजिंग एसोसिएशन और मैसर्स आरडीएस एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग ग्रुप द्वारा दायर रिट याचिकाओं से जुड़ा है। विज्ञापन एजेंसियों ने नगर निगम के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत शहर भर से होर्डिंग्स, मोनोपोल और यूनिपोल हटाने के निर्देश दिए गए थे।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास ने तर्क दिया कि प्राधिकारियों को विज्ञापन एजेंसियों को यह बताना चाहिए कि कौन से विशिष्ट होर्डिंग्स सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सभी होर्डिंग्स के संदर्भ में एक सामान्य खतरे की आशंका नहीं जताई जा सकती।

दूसरी ओर, रांची नगर निगम (आरएमसी) का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि ये मोनोपोल, यूनिपोल, विज्ञापन होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स और प्लैकार्ड्स काफी खतरनाक हैं। इनसे वाहन चालकों का ध्यान भटकता है, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं, चोटें और जान का नुकसान होता है। नगर निगम ने इस संबंध में अपना विस्तृत जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने के लिए समय देने की गुहार लगाई।

अदालत का विश्लेषण

याचिका से जुड़े दस्तावेजों और संलग्न तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने खतरनाक ढंग से लगाए गए विज्ञापनों के विशिष्ट मामलों को रेखांकित किया। “मां गायत्री ज्वेलर्स” के विज्ञापन वाले एक यूनिपोल की तस्वीर का हवाला देते हुए अदालत ने नोट किया कि यह सड़क के किनारे तक निकला हुआ था और इस विशाल बिलबोर्ड की परिधि सड़क के बीच तक आ रही थी।

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अदालत ने यह भी देखा कि सड़क डिवाइडर पर लगे स्ट्रीटलाइट के खंभों पर विज्ञापन बोर्ड इतनी कम ऊंचाई पर लगाए गए थे कि वहां से गुजरने वाले मोटरसाइकिल और दोपहिया वाहन चालकों से उनके टकराने का पूरा अंदेशा था।

कम्यूटरों के लिए बने इस जोखिम को रेखांकित करते हुए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की:

“सड़क के बीच में बिजली के खंभों पर इतनी कम ऊंचाई पर विज्ञापन बोर्ड लगाना निश्चित रूप से राहगीरों के लिए एक खतरा है। इसके अलावा, ये ब्लाइंड स्पॉट भी बनाते हैं।”

अदालत का निर्देश

नतीजतन, हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि सड़क डिवाइडर के खंभों पर कम ऊंचाई पर लगे सभी प्रकार के विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग्स और प्लैकार्ड तुरंत हटाए जाएं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि डिवाइडर के खंभों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने ही हैं, तो उनकी न्यूनतम ऊंचाई सड़क की सतह या एलाइनमेंट से कम से कम 12 फीट होनी चाहिए। 12 फीट की सीमा से नीचे लगे किसी भी होर्डिंग या विज्ञापन बोर्ड को तुरंत हटाने या तय ऊंचाई से ऊपर स्थापित करने के निर्देश दिए गए।

अदालत ने रांची नगर निगम को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध की है।

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मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: झारखंड स्टेट आउटडोर एडवरटाइजिंग एसोसिएशन बनाम झारखंड राज्य व अन्य (साथ में मैसर्स आरडीएस एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग ग्रुप बनाम प्रशासक, रांची नगर निगम व अन्य)

वाद संख्या: डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 2560/2026 साथ में डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 2508/2026

पीठ: जस्टिस आनंदा सेन

निर्णय की तिथि: 11 अगस्त 2026

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