पूर्व धमकियां, इकबालिया बयान, DNA और FSL रिपोर्ट ने पूरी की परिस्थितियों की कड़ी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में सजा बरकरार रखी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड के एक दोषी की आपराधिक अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने निर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों के साक्ष्यों की एक अटूट श्रृंखला स्थापित करने में सफल रहा है। कोर्ट के अनुसार, आरोपी का मकसद (Motive), घटना के बाद किया गया न्यायेतर इकबालिया बयान (Extra-judicial confession) और वैज्ञानिक साक्ष्य, महिला और उसकी मासूम बेटी की नृशंस हत्या में दोषी की संलिप्तता को पूरी तरह सिद्ध करते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता, विक्की उर्फ सुखीराम यादव को 19 जुलाई 2022 को विशेष न्यायाधीश (एटोसिटी एक्ट) और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (दो मामले) और 201 के तहत दोषी ठहराया गया था। यह घटना 22 जनवरी 2021 की रात रायपुर के जोरा मैदान के पास हुई थी।

अभियोजन के अनुसार, मृतका रोमा यादव ने पूर्व में अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था, जिसके कारण वह जेल गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद, रोमा उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी और इनकार करने पर लंबित मामले में सजा दिलाने की धमकी दे रही थी। घटना की रात, अपीलकर्ता रोमा और उसकी छोटी बेटी माहिरा से मिला। शादी और केस वापस लेने को लेकर हुए विवाद के बाद, अपीलकर्ता ने चाकू से रोमा का गला रेत दिया। इसके बाद, उसने मासूम माहिरा को अर्ध-चेतन अवस्था में पास की रेलवे ट्रैक पर ले जाकर लिटा दिया, जहाँ मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई।

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ता के वकील: अधिवक्ता सुदीप जौहरी ने तर्क दिया कि सजा पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और एक कथित न्यायेतर इकबालिया बयान पर आधारित थी, जिसमें पुख्ता सबूतों का अभाव था। उन्होंने तर्क दिया कि गवाह “गांव के संबंधित गवाह” थे और परिस्थितियों की श्रृंखला अधूरी थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि घटना हुई भी थी, तो वह “गंभीर भावनात्मक अशांति और आत्म-नियंत्रण खोने” के कारण हुई थी, इसलिए अपराध को IPC की धारा 304 के तहत कम किया जाना चाहिए।

राज्य के वकील: राज्य की ओर से उप सरकारी अधिवक्ता सुश्री वैशाली महिलोंग ने प्रस्तुत किया कि अपराध का मकसद मृतका के पिता (PW-01) की गवाही से स्पष्ट रूप से स्थापित है, जिन्होंने कहा था कि अपीलकर्ता ने मृतका को मारने की स्पष्ट धमकी दी थी। उन्होंने पूर्व सरपंच (PW-02) के सामने किए गए इकबालिया बयान की विश्वसनीयता पर जोर दिया और FSL रिपोर्ट (Ex.P/58) और DNA रिपोर्ट (Ex.P/59) जैसे वैज्ञानिक साक्ष्यों का हवाला दिया।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने पांच बिंदुओं के आधार पर सबूतों का बारीकी से मूल्यांकन किया। मौतों की प्रकृति पर कोर्ट ने डॉ. एम. निराला (PW-06) की चिकित्सा गवाही पर भरोसा किया। रोमा यादव के संबंध में कोर्ट ने उल्लेख किया:

“रोमा यादव की मृत्यु प्रकृति में हत्या (Homicidal) थी और मृत्यु का कारण तेज धार वाले हथियार से गर्दन पर लगी चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और शॉक था।”

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की वैधता पर, कोर्ट ने शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) में स्थापित “पंचशील” सिद्धांतों का हवाला दिया। कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता का मकसद स्थापित था और वह शादी के दबाव से कुंठित था। कोर्ट ने टिप्पणी की:

“रिकॉर्ड पर सिद्ध परिस्थितियां केवल आरोपी के दोष की परिकल्पना (Hypothesis) के अनुरूप हैं।”

बेंच ने अपीलकर्ता की अचानक उकसावे या पागलपन की दलीलों को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा:

“अपीलकर्ता द्वारा किए गए कार्य स्पष्ट रूप से जागरूकता, इरादे और सचेत आचरण को दर्शाते हैं। अपीलकर्ता की पूर्व धमकियां, हमले का तरीका, और बच्चे का परित्याग… कानूनी पागलपन की दलील के साथ पूरी तरह से असंगत हैं।”

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निर्णय

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी उचित संदेह के अपना मामला साबित कर दिया है। कोर्ट ने अपराध की “अत्यधिक क्रूरता और बर्बर तरीके” पर गंभीर टिप्पणी की, विशेष रूप से रेलवे ट्रैक पर एक नाबालिग को छोड़ देने के कृत्य पर।

दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, कोर्ट ने कहा:

“अपीलकर्ता द्वारा धारा 313 Cr.P.C. के तहत दर्ज अपने बयान में कोई भी विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में विफलता, अभियोजन पक्ष के मामले को अतिरिक्त बल प्रदान करती है।”

अपील को योग्यताहीन पाते हुए खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ता की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी गई।

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मामले का विवरण:

  • केस का शीर्षक: विक्की @ सुखीराम यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
  • केस संख्या: CRA No. 631 of 2023
  • बेंच: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल
  • दिनांक: 11 मई, 2026

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