‘बेंच हंटिंग’ सर्कुलर न्यायिक अनुशासन बनाए रखने के लिए केवल एक ‘सावधानी की सूचना’; सुनवाई से हटना अनिवार्य नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि ‘बेंच हंटिंग’ (अपनी पसंद की बेंच चुनने की प्रवृत्ति) की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए जारी किया गया प्रशासनिक सर्कुलर केवल एक ‘सावधानी की सूचना’ (note of caution) है और यह किसी न्यायाधीश को सुनवाई से हटने (recusal) के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं करता है। हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक विवेक सर्वोपरि है और यह सर्कुलर केवल निहित स्वार्थों को बढ़ावा देने वाले वादियों से न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता की रक्षा करने के लिए है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध दायर एक प्रथम अपील (वैवाहिक) से संबंधित है। इस अपील को 21 अगस्त, 2025 को एक समन्वय पीठ (coordinate Bench) द्वारा स्वीकार किया गया था। हालांकि, 17 अप्रैल, 2026 को हुई सुनवाई के दौरान उस पीठ के एक सदस्य ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था।

सुनवाई से हटने की प्रक्रिया के दौरान, पिछली खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा 16 अप्रैल, 2026 को जारी सर्कुलर “कोर्ट के कामकाज में हस्तक्षेप प्रतीत होता है।” इसके परिणामस्वरूप, न्यायिक अनुशासन और औचित्य सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को प्रशासनिक पक्ष पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट का विश्लेषण और प्रशासनिक स्पष्टीकरण

“हस्तक्षेप” की धारणा को संबोधित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने 25 अप्रैल, 2026 को एक प्रशासनिक आदेश पारित कर इस निर्देश के पीछे के वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट किया। हाईकोर्ट ने नोट किया कि ऐसी धारणा निश्चित रूप से उक्त सर्कुलर जारी करने के पीछे का उद्देश्य नहीं थी।

इस सुधारात्मक उपाय की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने कहा:

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“यह सर्कुलर ‘बेंच हंटिंग’ के हाल के कुछ उदाहरणों को देखते हुए जारी किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोर्ट/बेंच अनजाने में उन वादियों के हाथों का उपकरण न बन जाए जो अपने निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बेंच हंटिंग की संभावना को रोका जा सके।”

हाईकोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि यह सर्कुलर अनिवार्य रूप से सुनवाई से हटने का आदेश नहीं है। इसके बजाय, इसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बेंच पेशी के मामलों में “अनजाने में प्रभावित या गुमराह” न हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दोहराते हुए कोर्ट ने कहा:

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“इसके साथ ही, किसी भी मामले में, माननीय कोर्ट/बेंच अपने न्यायिक विवेक के आधार पर सुनवाई से हटने सहित कोई भी उचित निर्णय लेने के लिए हमेशा स्वतंत्र है।”

कार्यवाही और वर्तमान स्थिति

प्रशासनिक आदेश के बाद, मामले को पुनः आवंटित कर आज ‘डिवीजन बेंच-I’ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज परांजपे ने कोर्ट को सूचित किया कि पेपर बुक जमा न करने के कारण यह मामला ‘डिफ़ॉल्ट’ आदेशों के लिए सूचीबद्ध है।

अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि पेपर बुक तैयार थी, लेकिन रजिस्ट्री ने उसमें कुछ कमियां बताई थीं। उन्होंने इन कमियों को दूर करने और संशोधित पेपर बुक दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।

निर्णय

कोर्ट ने वकील की दलीलों को स्वीकार किया और न्यायिक औचित्य बनाए रखने के लिए मामले को पुनर्निर्धारित किया। खंडपीठ ने निर्देश दिया:

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“चूंकि पेपर बुक की कमियों को दूर करने के लिए समय मांगा गया है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि ताजा पेपर बुक एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में जमा की जाए और इसके बाद मामले को 18 जून, 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध किया जाए।”

केस विवरण

केस का शीर्षक: आयुषी गिनोरिया (अग्रवाल) बनाम सुमित अग्रवाल
केस संख्या: FA(MAT) No. 287 of 2025
बेंच: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल
दिनांक: 29 अप्रैल, 2026

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