‘पढ़े-लिखे लोग भी हो रहे शिकार, यह चौंकाने वाला है’: डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर बोले सीजेआई सूर्यकांत

देश में बढ़ते साइबर अपराध और विशेष रूप से ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि यह “चौंकाने वाला” है कि अच्छी तरह से शिक्षित लोग भी इस तरह के झांसे में आ रहे हैं। ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन परिष्कृत धोखाधड़ी के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले की सुनवाई के दौरान आईं।

CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस संकट की गंभीरता को रेखांकित करने के लिए एक हालिया उदाहरण का हवाला दिया। इसमें एक बुजुर्ग महिला—जिन्हें CJI अपने आधिकारिक पद के नाते जानते हैं—को डिजिटल अरेस्ट के जरिए उनकी पूरी सेवानिवृत्ति (Retirement) की जमा-पूंजी से ठग लिया गया।

‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर धोखाधड़ी का एक खतरनाक रूप है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, कोर्ट अधिकारी या सरकारी एजेंसियों का कर्मचारी बताकर लोगों को डराते हैं। वीडियो और ऑडियो कॉल के माध्यम से पीड़ितों को डिजिटल रूप से “बंधक” बना लिया जाता है और जांच का डर दिखाकर उन पर बड़ी रकम ट्रांसफर करने का दबाव डाला जाता है।

सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को सूचित किया कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए “बहुत तेजी” से कदम उठा रही है। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले को 12 मई को विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि विभिन्न हितधारकों के बीच उच्च स्तरीय बैठकें पहले ही हो चुकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस खतरे को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। इससे पहले कोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी को “पूरी तरह से डकैती या लूट” करार दिया था।

कोर्ट के पिछले निर्देशों और वर्तमान प्रगति में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

  • मानक संचालन प्रक्रिया (SoP): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए एक SoP का मसौदा तैयार किया है, जिसमें धोखाधड़ी को रोकने के लिए संदिग्ध खातों पर “अस्थायी डेबिट रोक” (Debit Hold) लगाने के प्रावधान हैं। गृह मंत्रालय को इसे देशभर में लागू करने का निर्देश दिया गया है।
  • एकीकृत जांच: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को देशव्यापी जांच का नेतृत्व करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने विशेष रूप से गुजरात और दिल्ली सरकारों को निर्देश दिया है कि वे चिन्हित मामलों में जांच शुरू करने के लिए CBI को आवश्यक मंजूरी दें।
  • बैंकिंग में आधुनिक तकनीक: कोर्ट ने RBI से सवाल किया है कि साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खातों को पहले से पहचानने और फ्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है।
  • मुआवजे की रूपरेखा: RBI और दूरसंचार विभाग (DoT) को निर्देश दिया गया है कि वे संयुक्त रूप से ऐसी धोखाधड़ी के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करें।
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पीठ ने जोर देकर कहा कि बैंकों को धोखाधड़ी का मूकदर्शक बनने के बजाय रोकथाम में “सक्रिय भूमिका” निभानी होगी। हालांकि, वकीलों ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद, ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 12 मई को होगी।

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